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क्या रैगिंग की शिकायत करने पर IIT-खड़गपुर के छात्र की हुई हत्या? सच जानने के लिए कब्र से निकाला गया शव, फिर होगा पोस्टमॉर्टम

पश्चिम बंगाल की आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद की पिछले साल मौत हो गई थी. संस्थान का दावा था कि छात्र ने सुसाइड किया था लेकिन परिवार का आरोप था कि उसकी हत्या की गई है. बहरहाल कोलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर असम के डिब्रूगढ़ के एक कब्रिस्तान में दफ्न छात्र के शव को निकाला गया. उसका अब फिर से पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

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पिछले साल अक्टूबर में हुई थी छात्र की मौत (फाइल फोटो)
पिछले साल अक्टूबर में हुई थी छात्र की मौत (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद के शव को दूसरी बार पोस्टमॉर्टम के लिए मंगलवार को कब्र से निकाला गया. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश यह ऐसा किया जा रहा है. पिछले साल 14 अक्टूबर को फैजान कॉलेज के हॉस्टल में मृत पाया गया था. कॉलेज प्रशासन का कहना था कि छात्र ने सुसाइड किया है, जबकि परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है.

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असम मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने डिब्रूगढ़ कस्बे में आमेलापट्टी कब्रिस्तान से दफ्न छात्र के शव को कब्र से निकाला. इस दौरान खड़गपुर टाउन थाने की पुलिस, छात्र के परिजन, दंडाधिकारी गौतम प्रिय महंत और स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद थे.

इसके बाद शव को रात में शवगृह में रखा गया. अब बुधवार को शव विमान से पोस्टमॉर्टम के लिए कोलकाता ले जाया गया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को कलकत्ता मेडिकल कालेज अस्पताल में दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि छात्र की मौत के पीछे की सच्चाई बाहर लाने के लिए यह आवश्यक है.

फैजान अहमद के परिवार का दावा है कि आईआईटी-खड़गपुर प्रशासन लगातार रैगिंग की शिकायत को अनसुना करता रहा, जिस कारण फैजान मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था. इसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह हत्या का मामला है.

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संस्थान को सुनवाई के दौरान कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा कोर्ट ने IIT-खड़गपुर के निदेशक को रैगिंग की शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी. कोर्ट ने इसे रैगिंग का मामला माना है. कोर्ट ने सच्चाई को उजागर करने के लिए दूसरी बार पोस्टमॉर्टम की अनुमति दे दी.

 

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