देश की सर्वोच्च अदालत में आज वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को लेकर सुनवाई होगी. गुरुवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में कहा कि जगह को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर तक ही है. ऐसे में CJI धनंजय चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि 11 नवंबर को 3 बजे विशेष बेंच का गठन कर सुनवाई की जाएगी.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 31 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि 10 नवंबर को यह मामला लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने 10 नवंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला उठाया.
आज दोपहर 3 बजे SC में होगी सुनवाई
विष्णु जैन ने कोर्ट को बताया कि 12 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि सुनवाई होगी तो जगह की सुरक्षा को लेकर आदेश नए सिरे से जारी किया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 7/11 को निचली अदालत ने क्या आदेश दिया? इसपर विष्णु ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संरक्षण को लेकर नई बेंच बनानी होगी. कल दोपहर तीन बजे नई बेंच मामले पर सुनवाई करेगी.
क्या था पिछला आदेश?
इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और पी एस नरसिम्हा की बेंच ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने के लिए कहा था. कोर्ट ने साफ किया था कि उस जगह पर नमाजी वजू नहीं कर सकेंगे. यह आदेश 12 नवंबर तक मान्य रहना है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी. इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था. हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला. जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है. इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी. सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था. जिला जज ने पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना था.