बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर गुरुवार को तीसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है. इस बीच बीबीसी इंडिया ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से कोई भी डेटा डिलीट नहीं करें. आयकर विभाग टैक्स में गड़बड़ी को लेकर यह जांच कर रहा है.
बीबीसी ने इस बाबत बुधवार को अपने कर्मचारियों को भेजे मैसेज में कहा है कि वे टैक्स अधिकारियों से सहयोग करने के लिए तैयार रहें. बीबीसी ने मंगलवार को उसके दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आईटी की छापेमारी के बाद से अपने शीर्ष अधिकारियों को भी जांच में सहयोग करने को कहा है. इसके लिए बीबीसी इंडिया ने बकायदा दिशानिर्देशों की एक सूची अपने कर्मचारियों को भेजी है. इन दिशानिर्देशों में कर्मचारियों को बताया गया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है.
संस्थान ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि आयकर विभाग भारत में बीबीसी के टैक्स ब्योरे को लेकर एक सर्वे कर रहा है. हम समझते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स इस संबंध में भारत में हमारे कर्मचारियों से बात करने चाहेंगे. अगर इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपसे पूछताछ करते हैं तो आपको बहुत ही ईमानदारी और सीधे तौर पर उनके सवालों का जवाब देना चाहिए. बीबीसी के स्ट्रक्चर, गतिविधियों और भारत में कामकाज को लेकर पूछे जाने वाले सवाल जांच के दायरे में हैं और उसका जवाब दिया जाना चाहिए.
बीबीसी ने आगे कहा कि हालांकि, आपके निजी टैक्स मामलों से जुड़े सवाल इस जांच के दायरे से बाहर हैं, बशर्ते वे बीबीसी की ओर से दिए जाने वाले वेतन या अन्य धनराशि से जुड़े हुए नहीं हो. अगर आपसे इन क्षेत्रों से बाहर के सवाल पूछे जाते हैं तो आप उनसे औपचारिक तौर पर लिखित में सवाल मुहैया कराने को कह सकते हैं. इनकम टैक्स अधिकारियों के पास गिरफ्तारी को लेकर किसी तरह की कोई शक्ति नहीं है.
मोबाइल फोन की जब्ती, डेटा की क्लोनिंग
सूत्रों का कहना है कि टैक्स अधिकारी बीबीसी के वित्तीय दस्तावेज, लेनदेन के रिकॉर्ड, स्टॉक्स से जुड़े कागजात और एग्रीमेंट्स की जांच कर रहे हैं.
इस दौरान टैक्स अधिकारियों को नकदी या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सहित किसी भी तरह के दस्तावेज या सामान को जब्त करने की अनुमति नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोबाइल फोन या फर डिजिटल डिवाइसों की हार्ड डिस्क का क्लोन तैयार कर सकते हैं? दस्तावेजों के संबंध में टैक्स अधिकारी जरूरी कागजातों की फोटोकॉपी बना सकते हैं, जो वे जांच के उद्देश्य से अपने साथ ले जा सकते हैं.
दरअसल छापेमारी या सर्वे के दौरान टैक्स अधिकारियों को डिजिटल डिवाइसों की हार्ड डिस्क का क्लोन बनाने का अधिकार है. इसके साथ ही वे जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों या वित्त विभाग से जुड़े आला अधिकारियों के फोन का क्लोन भी बना सकते हैं.
बता दें कि बीबीसी ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा. कंपनी ने अगले नोटिस तक अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) करने के लिए कहा है.
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