मुंबई हमले के आरोपी आतंकी हाफिज सईद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. भारत ने पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद को हिंदुस्तान के हवाले करने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से आतंकी कौ सौंपने की मांग की है.
बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है. पाकिस्तानी मीडिया इस्लामाबाद पोस्ट ने भी यह दावा किया है. राजनयिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत सरकार से आधिकारिक अनुरोध मिला है, जिसमें हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है.
अमेरिका ने घोषित कर रखा है 1 करोड़ डॉलर का इनाम
बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है. इस हमले में छह अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे. अमेरिका ने भी उसके संगठन को आतंकी घोषित कर रखा है. यूएस ने उस पर 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है. फिलहाल, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (JuD) के कुछ अन्य नेताओं के साथ 2019 से जेल में है. उसे आतंकी फंडिंग मामलों में दोषी ठहराया गया है. सईद के नेतृत्व वाला JuD लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का फ्रंटल संगठन है, ये 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है.
पाकिस्तान के आम चुनाव में उतरने जा रही आतंकी की पार्टी
कहने के लिए हाफिज सई पाकिस्तान में 2019 से जेल के अंदर है, लेकिन आज भी वहां की राजनीति से लेकर आर्मी तक उसका बोलबाला है. पाकिस्तान में उसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 के आम चुनाव में आतंकी हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) भी मैदान में उतर रही है. उसने देशभर में प्रत्येक राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. हाफिज ने अपने बेटे तल्हा सईद को भी उम्मीदवार बनाया है.
पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहा इस्लामिक स्टेट का सपना
हाफिज सईद का बेटा लाहौर से चुनाव लड़ रहा है. इतना ही नहीं, हाफिज से जुड़ा संगठन पाकिस्तान की जनता को बरगलाने के लिए सियासी एजेंडा लेकर भी आया है. उसकी पार्टी चुनाव में इस्लामिक स्टेट का सपना दिखा रही है. मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नवंबर 2020 में टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की आतंकवाद निरोधी अदालत 10 साल जेल की सजा सुना चुकी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने सईद की संपत्ति को भी जब्त करने व 1.1 लाख रुपये के जुर्माने का भी आदेश दिया था.