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Indian Railways: बेवजह चेन पुलिंग आपको पहुंचा सकती है जेल, भूलकर भी ना करें यह गलती!

Railway Act: रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचता है तो उस व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद या दोनों हो सकते हैं.

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Railway Act (Representational Image)
Railway Act (Representational Image)

भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. वजह साफ है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रेनों से सफर करता है. ट्रेन की यात्रा को सुखद आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं. इसी क्रम में रेल के डिब्बों में इमरजेंसी की भी व्यवस्था रहती है, जिसे किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल कर ट्रेन को रोका जा सकता है. हालांकि, चेन पुलिंग करने के लिए किसी ठोस वजह का होना बहुत जरूरी है. अगर आप बिना किसी ठोस वजह के चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकते हैं तो इसके लिए रेलवे एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है.

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दरअसल, भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही हर डिब्बे में इमरजेंसी अलार्म चेन लगाता है. यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी भी इमरजेंसी में ट्रेन को रोका जा सके, लेकिन कई यात्री इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी वैध वजह से चलती ट्रेन में अलार्म चेन खींच देते हैं. बेवजह, चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक देने से ट्रेनों की समयबद्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. दूसरी तरफ बिना किसी ठोस वजह से चेन पुलिंग करने पर रेलवे पुलिस द्वारा आप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इस दिशा मे लोगों को जागरूक करने के लिए आरपीएफ विशेष अभियान चला रही है.
 
पूर्व मध्य रेल ने चेन पुलिंग करने से ट्रेनों के संचालन में होने वाली देरी को लेकर अभियान छेड़ दिया है ताकि ट्रेन अनावश्यक विलंब ना हो. अगर कोई भी यात्री बिना किसी ठोस कारण के बेवजह चेन खींचते हैं या इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. बिना उचित कारण चेन पुलिंग करके रेल गाड़ियों को रोकने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई कर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चेन पुलिंग के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.

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Railway Act

रेलवे इसके लिए आपको सजा या आप पर जुर्माना लगा सकता है. रेलवे के नियमों के तहत चेन पुलिंग की सुविधा का दुरुपयोग एक कानूनन जुर्म है. रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन का इस्तेमाल खीचता है तो उस व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद या दोनों हो सकते हैं.

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गाड़ियों को बिना ठहराव एसीपी (चेन पुलिंग) कर रोकने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लंबी दूरी वाली गाड़ियों में सफर करने वाले यात्री एसीपी के कारण और ज्यादा परेशान हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि बिना किसी ठोस वजह के चेन पुलिंग करने पर रेलवे एक्ट में कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है.

ऐसे मे पूर्व मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है अनावश्यक रूप से बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ियों को ना रोकें. उन्होंने बताया कि आरपीएफ ऐसे लोगों के खिलाफ धरपकड़ के साथ ही जागरुकता अभियान भी चला रही है.

 

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