
Indian Railways, Refund on Tatkal Ticket: संसद के मॉनसून सत्र में तमाम उठा-पठक के बीच रेलवे के तत्काल टिकट पर रिफंड को लेकर सरकार ने जवाब दिया है. संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुछ स्थितियों में तत्काल टिकट पर भी रेल यात्रियों को रिफंड दिया जाता है. दरअसल, ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने संसद के पटल पर एक सवाल रखा, जिसमें उन्होंने रेलवे के तत्काल टिकट से जुड़ी जानकारी मांगी.
अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि तत्काल टिकटों के रद्द करने पर रेल यात्रियों को किसी भी राशि को वापस करने का प्रावधान नहीं है जबकि अन्य श्रेणी के आरक्षित टिकटों को रद्द करने में टिकट के लिए लगने वाले पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल जाता है. ऐसे में क्या रेल मंत्रालय का रेल यात्रियों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए तत्काल टिकट के नियम में परिवर्तन करके टिकट रद्द करने पर कुछ राशि काटकर बाकी का पैसा वापस करने का विचार है?
इस सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में बताया कि किस स्थिति में तत्काल टिकट पर राशि वापस मिलती है और किस स्थिति में नहीं. सरकार ने बताया कि तत्काल टिकट कंफर्म हो और ट्रेन 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हो या ट्रेन को रद्द कर दिया गया हो तो आपको रिफंड मिल सकता है. इसके अलावा किसी भी स्थिति में तत्काल कंफर्म टिकट पर यात्रियों को रिफंड नहीं मिलता है.
वहीं तत्काल वेटिंग टिकट पर ट्रेन के खुलने से आधे घंटे पहले तक रिफंड मिलता है. इसके अलावा नॉर्मल कंफर्म ट्रेन टिकट को कैंसिल कर यात्री ट्रेन के खुलने से 4 घंटे पहले तक कैंसिल करके रिफंड ले सकते हैं.
रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन यानी नॉर्मल आरएसी टिकट व वेटिंग टिकट पर ट्रेन के खुलने से पहले आधे घंटे तक रिफंड दिया जाता है. सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रेन के रद्द होने की स्थिति में यात्री के अकाउंट में टिकट का पैसा अपने आप रिफंड हो जाता है. वहीं, ऐसी स्थिति में काउंटर टिकट का रिफंड काउंटर पर जाकर लिया जा सकता है.
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