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लॉ कॉलेज मामला: विवादित किताब पढ़ाए जाने पर प्रिंसिपल, प्रोफेसर सस्पेंड, तीन शिक्षकों पर भी गिरी गाज

इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में विवाद की शुरुआत बीते एक दिसंबर को हुई थी. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया कि संस्थान के कुछ शिक्षक नए विद्यार्थियों के बीच धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके मन में देश की सरकार तथा सेना को लेकर नकारात्मक बातें भर रहे हैं.

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इंदौर शासकीय लॉ कॉलेज
इंदौर शासकीय लॉ कॉलेज

मध्य प्रदेश के इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में एक विवादित किताब पढ़ाए जाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही तीन शिक्षकों को पद से हटा दिया गया है. इससे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर सहित किताब की लेखिका और प्रकाशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. 

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मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस मामले को लेकर बनाई गई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेते हुए प्रिंसिपल डॉ. इनामुर रहमान और सहायक प्रोफेसर डॉ. मिर्जा मौजीज बेग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसी के साथ कॉलेज के तीन अन्य शिक्षकों को हटा दिया गया है. 

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई है. सात सदस्यीय दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रिंसिपल और एक सहायक प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

बता दें कि कॉलेज में विवाद की शुरुआत बीते एक दिसंबर को हुई थी. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया कि संस्थान के कुछ शिक्षक नए विद्यार्थियों के बीच धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके मन में देश की सरकार तथा सेना को लेकर नकारात्मक बातें भर रहे हैं.

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