scorecardresearch
 

INX Media Case: कार्ति चिंदबरम को SC से राहत, विदेश जाने की अनुमति मिली, लेकिन शर्तों के साथ

INX मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कार्ति ने 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.

Advertisement
X
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत
  • 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जा सकते हैं

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और INX मीडिया केस के आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ED की आपत्ति के बावजूद कार्ति चिदंबरम को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच विदेश जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें इसके एवज में 1 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश भी दिए हैं. 

Advertisement

सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो ED ने कार्ति चिदंबरम की याचिका का विरोध किया. ED ने कहा कि उन्हें 30 जून 2021 को समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए. इस पर कार्ति की ओर से पेश हुए कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दावा किया कि उन्हें 2020 के बाद कोई समन नहीं मिला है. 

ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्हें समन जारी किया गया था, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी विदेश जाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन लौटते ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होना होगा. अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है. 

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को राहत देते हुए 25 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें इसके एवज में 1 करोड़ रुपये जमा कराने के भी आदेश दिए हैं. 

Live TV

 

Advertisement
Advertisement