पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और INX मीडिया केस के आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ED की आपत्ति के बावजूद कार्ति चिदंबरम को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच विदेश जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें इसके एवज में 1 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश भी दिए हैं.
सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो ED ने कार्ति चिदंबरम की याचिका का विरोध किया. ED ने कहा कि उन्हें 30 जून 2021 को समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए. इस पर कार्ति की ओर से पेश हुए कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दावा किया कि उन्हें 2020 के बाद कोई समन नहीं मिला है.
ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्हें समन जारी किया गया था, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी विदेश जाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन लौटते ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होना होगा. अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को राहत देते हुए 25 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें इसके एवज में 1 करोड़ रुपये जमा कराने के भी आदेश दिए हैं.