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'जिंदगी बीत जाती है घर बनाने में... हमें अल्लाह पर भरोसा था', बुलडोजर एक्शन पर 'सुप्रीम' फैसले का मदनी ने किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है. कोई भी अधिकारी इस मामले में मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता है.

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अरशद मदनी (फाइल फोटो)
अरशद मदनी (फाइल फोटो)

देश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते. बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है. वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने स्वागत किया है.

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उम्मीद है कोर्ट आगे भी यही स्टैंड लेगा: मौलाना अरशद मदनी

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि किसी के मकान को गिरा देना कितना गलत है. जिंदगी बीत जाती है मकान बनाने में और किसी का घऱ गिरा देना गरीब की जिंदगी को उजाड़ने जैसा है. घर कमाने में उम्र निकल जाती है और बुलडोजर से किसी का घर एक घंटे में गिरा दिया जाता है. किसी ने कोई गलती कि है तो उसे सजा मिले. आरोपी के परिवार का घऱ गिराना कहां का इंसाफ है. हमें अल्लाह पर भरोसा था. उम्मीद है कोर्ट आगे भी ऐसे स्टैंड लेगा.

 यह भी पढ़ें: कहां बुलडोजर चलेगा, कहां होगी रोक? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 28 बड़ी बातें

आज के बाद खड़ा हो जाएगा बुलडोजर: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं . ऐसे कम फैसले होते हैं, जिसमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता है .सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है , बल्कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने निर्दोष लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया है . जो घर तोड़ना चाहते हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप .आज के बाद उनका बुलडोजर खड़ा हो जाएगा और किसी का घर नहीं तोड़ेगा.

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बुलडोजर से हो रहे हैं विकास के कार्य: बीएल शर्मा 

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि बुलडोजर के नाम पर समाजवादी पार्टी के लोगों को करंट लगता है. बुलडोजर के जरिए विकास के काम हो रहे हैं. 

हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं: संबित पात्रा

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर आदेश पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का भी बयान आया है.पात्रा ने कहा कि हम सभी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं. ये आदेश सभी राज्यों के लिए है. जनता के मन में अपराधियों के प्रति डर होना चाहिए. हम सब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते. बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार नहीं दिया जा सकता है. जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है. हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से कहा है. घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है. क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक सवाल है.'

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कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है, मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है? एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है.

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