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JEE-NEET परीक्षा के खिलाफ 6 राज्यों के मंत्रियों ने लगाई SC में पुनर्विचार याचिका

17 अगस्त को देश की शीर्ष अदालत ने सितंबर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं (NEET और JEE) के आयोजन को लेकर किसी तरह के हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि जीवन चलते रहना चाहिए और महामारी की वजह से छात्रों को कीमती साल बर्बाद नहीं हो जाना चाहिए.

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अगले महीने के शुरुआत में होनी है JEE-NEET की परीक्षा (सांकेतिक-पीटीआई)
अगले महीने के शुरुआत में होनी है JEE-NEET की परीक्षा (सांकेतिक-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बंगाल और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों ने लगाई याचिका
  • अगले महीने सितंबर पहले पखवाड़े में होनी है प्रवेश परीक्षा
  • SC ने 17 अगस्त को परीक्षा स्थगित करने से मना किया था

JEE-NEET की परीक्षा को लेकर देश में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब गैर-बीजेपी शासित छह राज्यों के मंत्रियों ने आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया कि कोर्ट कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र को JEE-NEET की परीक्षा कराने को लेकर दिए गए अपने आदेश पर पुनर्विचार करे.

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पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाले राज्यों पश्चिम बंगाल (मोलो घटक), झारखंड (रामेश्वर उरांव), राजस्थान (रघु शर्मा), छत्तीसगढ़ (अमरजीत भगत), पंजाब (बीएस सिद्धू) और महाराष्ट्र (उदय रविंद्र सावंत) के मंत्री शामिल हैं. 

सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा की अनुमति
वकील सुनील फर्नांडिस के जरिए दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत का आदेश परीक्षा देने वाले छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं को पूरा करने में नाकाम रहा है.

इससे पहले 17 अगस्त को देश के शीर्ष अदालत ने सितंबर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं (NEET और JEE) के आयोजन को लेकर किसी तरह के हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि जीवन चलते रहना चाहिए और महामारी की वजह से छात्रों को एक कीमती साल बर्बाद नहीं हो जाना चाहिए. 

केंद्र ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सभी तरह के ऐतहियात बरतने का भरोसा दिलाए जाने के शीर्ष अदालत ने सयनतन बिस्वास और अन्य लोगों की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को NEET और JEE दोनों परीक्षा स्थगित करने को कहा जाए.

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परीक्षा आयोजित करने के निर्णय को तर्कहीन करार देते हुए दलील में कहा गया कि शीर्ष अदालत इस बात को प्रोत्साहित करने में नाकाम रही कि केंद्र सरकार NEET (UG) और JEE (मेन्स) के लिए एक जिले में कई केंद्र बनाए जाने के बजाए हर जिले में कम से कम एक केंद्र स्थापित करे.

अगले महीने होनी है परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? परीक्षा स्थगित करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की थी.

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जेईई परीक्षा देशभर में 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है. वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने की योजना है. इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 11 राज्यों के 11 छात्रों ने ये परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

याचिका में महामारी का जिक्र करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था. इस नोटिस के माध्यम से ही एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मुख्य, अप्रैल, 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) सितंबर में कराने का निर्णय लिया है.

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इस याचिका में प्राधिकारियों को सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद ही इन परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

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