scorecardresearch
 

संसद में आज हंगामेदार रहेगा दिन, न्यू टैक्स बिल और वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट होगी पेश

आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर विधेयक, 2025 को आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है. इस विधेयक में ‘आकलन वर्ष’ जैसी जटिल शब्दावली की जगह ‘कर वर्ष’ की संकल्पना रखी गई है.

Advertisement
X
लोकसभा में नया आयकर विधेयक आज होगा पेश (फाइल फोटो)
लोकसभा में नया आयकर विधेयक आज होगा पेश (फाइल फोटो)

संसद में आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार है. दरअसल आज संसद में वक्फ के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के अलावा नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) 2025 भी पेश किया जाएगा. वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को विपक्ष ने असंवैधानिक बताया है और लगातार इसका विरोध कर रहा था.

Advertisement

जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में स्थित उनके दफ्तर में मुलाकात कर उन्हें रिपोर्ट सौंप दी थी. 

जेपीसी ने स्वीकार कर ली थी रिपोर्ट

दरअसल, एक दिन पहले (29 जनवरी) ही जेपीसी के पैनल ने बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था. इसमें सत्तारूढ़ BJP के सदस्यों के सुझाए गए बदलाव शामिल थे. संसदीय समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि एनडीए सांसदों की ओर से पेश किए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया जबकि विपक्ष की ओर से पेश किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें: वक्फ की जमीन के सर्वे को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ली आपत्ति, जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र

Advertisement

समिति की बैठक में आज हुई वोटिंग में सत्तारूढ़ सरकार की ओर से संशोधनों के पक्ष में 16 सांसदों ने वोटिंग की जबकि विपक्ष के 10 सदस्यों ने इसके विरोध में वोटिंग की. विपक्ष के संशोधनों में विपक्ष को बिल के 44 क्लॉजों को लेकर आपत्ति थी लेकिन इन्हें खारिज किया गया.

नया आयकर विधेयक भी आज हो सकता है संसद में पेश
आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर विधेयक, 2025 को आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है. इस विधेयक में ‘आकलन वर्ष’ जैसी जटिल शब्दावली की जगह ‘कर वर्ष’ की संकल्पना रखी गई है.

नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं. यह सिर्फ 622 पृष्ठों पर अंकित है. इसमें कोई नया कर लगाने की बात नहीं की गई है. यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा को सरल बनाता है. छह दशक पुराने मौजूदा कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं. जब यह अधिनियम पेश किया गया था, तब इसमें 880 पृष्ठ थे. नया विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लागू हो गया था. दरअसल पिछले 60 वर्षों में किए गए संशोधनों के कारण मौजूदा आयकर अधिनियम बहुत बड़ा हो गया है. नया आयकर कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: New Income Tax Bill: सब खत्म... अब केवल 'टैक्स ईयर', नए आयकर कानून की ये 10 बड़ी बातें

Live TV

Advertisement
Advertisement