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बीपी हाई, हार्ट रेट नॉर्मल नहीं, सुबह 3 बजे तक जबरदस्ती लगाया गया इंजेक्शन- कोर्ट में बोलीं के कविता

दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को आज कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने कविता को अरेस्ट करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया. जांच एजेंसी ने कविता की 10 दिन की हिरासत मांगी है. उधर, के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है.

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के कविता-फाइल फोटो
के कविता-फाइल फोटो

दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को आज कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने कविता को अरेस्ट करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया. जांच एजेंसी ने कविता की 10 दिन की हिरासत मांगी है. उधर, के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है. के कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट में कहा कि कविता का बीपी हाई है और हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है. उन्हें सुबह 3 बजे तक जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया गया. 

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पहले कभी नहीं रही बीपी की शिकायत
वकील ने कविता से बात करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने के कविता के वकीलों को कोर्ट में उनसे बात करने की अनुमति दे दी. वकील की ओर से कहा गया कि कविता को इससे पहले कभी भी बीपी की शिकायत नहीं रही. वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी प्राधिकार की शक्ति का खुला दुरुपयोग है.

तीन बार ईडी के सामने पेश हुईं
वकील ने कहा कि सितंबर 2023 में सुनवाई हुई थी. उन्होंने मुझे समन जारी किया था. वह तीन बार ईडी के सामने पेश हुईं! 15 सितंबर 2023 को एएसजी ने एक बयान दिया, कृपया इसे रिकॉर्ड न करें. हम उसे नहीं बुलाएंगे. यह व्यापक रूप से शब्दशः रिपोर्ट किया गया था! उनके अनुरोध पर मामले की अगली तारीख स्थगित कर दी गयी. 

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के कविता के वकील ने कहा कि यह गिरफ्तारी दुखद है. ईडी ने आश्वासन दिया था कि गिरफ्तार नहीं करेंगे. 25 दिसंबर को जज रिटायर हो गये. 3 जनवरी को ईडी ने कविता को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए समन भेजा. मैंने एक विस्तृत पत्र लिखा कि ये समन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है. 15 जनवरी 2024 को मैंने समन को रद्द करने की मांग की लेकिन ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया.

के कविता के वकील विक्रम चौधरी ने आगे कहा कि हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट से विभिन्न राहतें मांगी गई थीं. जिनमें समन के खिलाफ, फोन जब्त करने के खिलाफ, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को लेकर राहत की मांग की गई थी.

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