रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने सभी आरोपियों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वे इस मुद्दे पर 27 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे. मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अप्रैल में करीब 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 117 गवाहों से पूछताछ की गई. पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया था कि आरोपी ने शराब पी रखी थी.
कंझावला हिट एंड रन केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि इसमें 7 आरोपी हैं साथ ही पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इसमें 117 गवाह बनाए गए हैं. दिल्ली पुलिस इस मामले में लगभग 800 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने पूछा कि आरोपियों पर MV act की धारा 185 क्यों लगाई गई है? पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन आरोपियों ने शराब पी रखी थी जिसकी पुष्टि मेडिकल जांच में भी हुई.
7 में 4 पर हत्या का आरोप
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जिन 7 आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था, वह दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे. इनके नाम अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल हैं. सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगे थे, जिनसे यह बात साफ होती है कि दुर्घटना के स्पॉट के कुछ ही दूरी पर आरोपियों को पता लग गया था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है.
क्या है कंझावला केस
कंझावला केस साल 2023 के पहले दिन का मामला था. दिल्ली के कंझावला में अंजलि की मौत 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को हुई थी. सामने आया था कि अंजलि के शव को दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था. 1 जनवरी की तड़के एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती देखी थी. उसी शख्स ने पुलिस को करीब 3.24 बजे कॉल की गई. दीपक नाम के युवक ने बताया था कि वह लगभग 3.15 बजे दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था, तभी उसने एक कार को आते देखा.
अंजलि की मौत के बाद उसकी दोस्त निधि ने बताया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात अंजलि ने काफी शराब पी थी. पुलिस ने अंजलि के पोस्टमॉर्टम के दौरान उसके सैंपल्स को विसरा जांच के लिए भेजा था. जिसकी रिपोर्ट में शराब पीने की बात सामने आई. यानी की हादसे के वक्त अंजलि शराब के नशे में स्कूटी चला रही थी.