कर्नाटक सरकार ने लोगों को एक और झटका देते हुए डीजल पर ब्रिकी कर को बढ़ा दिया है. सरकार ने डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर (KST) की दर 18.44% से संशोधित कर 21.17% कर दी है, जिससे राज्य में डीजल की नई कीमत 91.02 रुपये प्रति लीटर हो गई है. ये नियम एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गया है.
बीते दिनों सरकार ने राज्य में संपत्ति कर, बिजली शुल्क और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. इससे कर्नाटक के लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है.
2024 में घटाया था बिक्री कर
वहीं, 4 नवंबर 2021 से पहले कर्नाटक ने डीजल पर 24% का बिक्री कर लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री मूल्य ₹92.03 प्रति लीटर था. हालांकि, जून 2024 में सरकार ने कर की दर को घटाकर 18.44% कर दिया, जिससे बेंगलुरु में ईंधन की कीमत 89.02 रुपये प्रति लीटर कम हो गई थी.
कर्नाटक सरकार द्वारा बिक्री कर में बढ़ोतरी के बावजूद भी डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम हैं. 31 मार्च, 2025 तक कर्नाटक के आस-पास के क्षेत्रों में डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं.
सरकार ने किया फैसले का बचाव
कर्नाटक सरकार ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि बढ़ोतरी के बाद भी राज्य में डीजल की कीमत अपने पड़ोसियों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनी हुई है. इस कदम से राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है. अधिकारियों का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास और जन कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा.