कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि लॉकडाउन को लागू कराते वक्त संयम से काम लिया जाए. हाईकोर्ट ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी निर्देश दिया है कि वे पुलिस को गाइडलाइंस जारी करें कि लॉकडाउन पर अमल कराते वक्त लाठियों का इस्तेमाल न किया जाए.
कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने मंगलवार को कोविड-19 से जुड़े मुद्दों की सुनवाई के दौरान बीएस येदियुरप्पा सरकार को लॉकडाउन को लेकर संयम से काम लेने के लिए कहा.
सुनवाई के दौरान कई वकीलों ने कहा कि पुलिस लॉकडाउन लागू कराने के लिए लाठियों का इस्तेमाल कर रही है और घर से बाहर निकलने वालों को पीटा जा रहा है.
कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा कि जैसा सोशल मीडिया पर कुछ वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है, स्थिति वैसी नहीं है. हालांकि एडवोकेट जनरल ने ये मुद्दा तत्काल राज्य के गृह विभाग के सामने उठाने का भरोसा दिया.
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कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद से कहा कि वो गाइडलाइंस भेज कर सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन लागू कराते वक्त लाठियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
हालांकि कोर्ट ने साथ ही लोगों से भी कहा कि वो सरकार की ओर से तय किए गए लॉकडाउन नियमों का गंभीरता से पालन करें.
कर्नाटक में करीब 40 हजार नए केस
कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मंगलवार को कोविड-19 के 39,510 नए केस सामने आए. कर्नाटक में में कोविड-19 से 480 और मौतें होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 19,852 हो गई है. राज्य में संक्रमण के कुल केस बढ़कर 20,13,193 हो गए, जबकि अब जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी संख्या 5,87,452 है.
कर्नाटक में मंगलवार को 22,584 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई. राज्य में कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले लोग 14,05,869 हैं जिन्हें छुट्टी दी जा चुकी है.