कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते.
हिजाब विवाद में याचिकाकर्ताओं के वकील एम धार ने कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा है. यह बुरा फैसला है. हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
हिजाब विवाद पर कर्नाटक HC के फैसले के विरोध में चेन्नई में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन.
तमिलनाडु: हिजाब मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ न्यू कॉलेज के छात्रों ने चेन्नई में विरोध-प्रदर्शन किया। #HijabRow pic.twitter.com/vNu3bWR82Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2022
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से निराश याचिकाकर्ता छात्राएं और संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. वकीलों की टीम अभी फैसले का अध्ययन कर रही है. याचिकाकर्ताओं के वकील लीगल पॉइंट देखकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हिजाब को लेकर जो हंगामा था, वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले. कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है.
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लड़कियों के शैक्षिक अवसर और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. समाज का एक वर्ग इस कदम से मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा था. हालांकि हाईकोर्ट का फैसला छात्राओं के शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों, अधिकारों को और अधिक मजबूत करने वाला है.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं. हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है. छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है. सब लोग एक होकर पढ़ाई करें.
कर्नाटक हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है.
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हाईकोर्ट के फैसले के चलते पूरे कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितू राज अवस्थी के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उधर, कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन , शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.
Bengaluru | Security tightened outside the residence of Karnataka High Court Chief Justice Ritu Raj Awasthi
— ANI (@ANI) March 15, 2022
HC to deliver judgment at 10.30 am today on petitions challenging the ban on Hijab in education institutions pic.twitter.com/y3JKNtEQaw