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कर्नाटक हनी ट्रैप मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, जल्द होगी सुनवाई

गुरुवार को विधानसभा की बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने दावा किया कि कम से कम 48 विधायकों को हनीट्रैप में फंसाया गया है. उन्होंने दावा किया कि यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी फंस गए हैं.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

कर्नाटक (Karnataka) के एक मंत्री और 48 अन्य लोगों से जुड़े हनी-ट्रैप के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे जनहित याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार सोमवार को लगाई गई. कोर्ट ने सुनवाई का भरोसा दिलाया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस याचिका पर आज या कल उपयुक्त समय पर सुनवाई करेंगे.

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आरोप है कि इस चर्चित हनी ट्रैप मामले में विधायक, नेता और जज के नाम भी शामिल हैं. जनहित याचिका में आरोपों की CBI या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता वाली SIT द्वारा जांच कराए जाने की मांग की गई है.

क्या है पूरा मामला?

गुरुवार को विधानसभा की बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने दावा किया कि कम से कम 48 विधायकों को हनीट्रैप में फंसाया गया है. उन्होंने दावा किया कि यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी फंस गए हैं.

यह भी पढ़ें: हनी ट्रैप के जाल में फंसे कर्नाटक के 48 विधायक? डीके शिवकुमार ने साधी चुप्पी, बोले- CM से पूछिए

डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट के प्रमुख के तौर पर उन्होंने राजन्ना से बात की और उनसे शिकायत दर्ज कराने को कहा. उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैं यह नहीं बता सकता कि उन्होंने मुझे क्या बताया. मैंने उनसे शिकायत दर्ज कराने को कहा है." 
 

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