कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का आरोपी और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) फरार है. राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के बाद ये जानकारी सामने आई थी कि वह गुरुवार को बेंगलुरु वापस लौट सकता है. आधी रात को म्यूनिख से बेंगलुरु फ्लाइट आई लेकिन प्रज्वल रेवन्ना की कोई खबर नहीं है. प्रज्वल रेवन्ना को म्यूनिख से फ्लाइट के जरिए भारत लौटना था.
प्रज्वल रेवन्ना के नाम पर फ्लाइट का टिकट भी बुक किया गया था. अगर वह टिकट के मुताबिक निर्धारित वक्त पर उतरता तो पुलिस द्वारा उससे पूछताछ किए जाने या गिरफ्तार किए जाने की संभावना थी. लेकिन आरोपी प्रज्वल के आने की कोई खबर नहीं मिलने के बाद यह सवाल उठता है कि अब एसआईटी उसके खिलाफ कौन-कौन से कदम उठा सकती है.
SIT के लिए आगे क्या?
अगर प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु वापस नहीं आया होग, तो एसआईटी के पास रेड कॉर्नर नोटिस अपील का विकल्प उपलब्ध है. एसआईटी को कर्नाटक सीआईडी (नोटिस के लिए राज्य नोडल एजेंसी) को लिखना होगा. सीआईडी को सीबीआई (नोटिस के लिए देश की नोडल एजेंसी) को लिखना होगा. इसके बाद सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी और इंटरपोल को इसकी जानकारी देगी.
बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति की लोकेशन और गिरफ्तारी की जानकारी मांगी जाती है.
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'रेवन्ना नौकरों के साथ करते था यौन उत्पीड़न'
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एसआईटी जांच कर रही है. सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने एसआईटी से बात करते हुए दावा किया, "हां, यह सच है कि रेवन्ना लालच देकर महिला नौकरों का यौन उत्पीड़न करता था. मेरी मां का भी रेप करता था. अब तक केवल तीन लोगों ने सामने आकर इन घटनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है. तीन और नौकरों ने इन अत्याचारों के बारे में बात नहीं की. उनका यौन शोषण भी किया गया है. हमने किसी से इस बारे में नहीं कहा था, मैंने ही अपनी मां को प्रज्वल के वीडियो कॉल सोशण के बारे में बताया था.''
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'चार से पांच महीनों में एक बार घर आती थी मां'
युवती ने यह भी दावा किया कि घटना के दो साल बाद उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा. युवती ने आरोप लगाते हुए कहा, "हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद उसने मेरी मां को इतना परेशान किया कि वह (मेरी मां) चार से पांच महीनों में केवल एक बार घर आती थीं. उन्हें इतना परेशान किया जाता था कि वह हमें देर रात लगभग 1 या 2 बजे ही फोन करती थीं. वह हमसे मुश्किल से ही बात करती थीं. उसने मेरी मां के साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार किया और मेरे पिता के साथ मारपीट की. उसने हमारे पूरे परिवार को परेशान किया है."
आरोपी पिता जेल में तो बेटा अब भी फरार
इस मामले में दूसरे आरोपी और प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, फरार चल रहे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. आरोप है कि वह कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को विदेश भाग गया था.
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