कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए और सट्टे (ONLINE GAMBLING AND BETTING) पर बैन लगाने का फैसला किया है. हालांकि, राज्य में लॉटरी और हॉर्स रेसिंग पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी. इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाएगी.
कानून और संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने बताया कि हम कर्नाटक पुलिस एक्ट में संसोधन करने जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन जुए पर रोक लगाई जा सके. उन्होंने बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है. मंत्रिमंडल ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा, इसे विधानसभा में रखा जाएगा.
सभी प्रकार के ऑनलाइन जुए पर लगेगा बैन
मधुस्वामी ने बताया कि ड्राफ्ट बिल में ऑनलाइन गेम को परिभाषित किया जाएगा. इसमें सभी प्रकार के जुए या सट्टेबाजी शामिल हैं. इसके लिए भुगतान किए गए रुपयों या वर्चुअल करंसी के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को भी प्रतिबंधित किया जाएगा. साथ ही पैसों के बदले टोकन वाले गेम्स पर भी बैन रहेगा.
लॉटरी और हॉर्स रेस जारी रहेगी
हालांकि, इसमें राज्य के भीतर या बाहर लॉटरी और हॉर्स रेस में पैसे-दांव लगाना शामिल नहीं किया गया है. इस संशोधन विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश किया जाएगा. कर्नाटक में 13 सितंबर से सत्र शुरू हो रहा है.
राज्य सरकार ने जुलाई में हाईकोर्ट को ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया था कि सरकार इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है. इसमें सभी तरह के ऑनलाइन सट्टे और जुए को परिभाषित किया है और इन पर बैन लगाया जाएगा.