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केरल: PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा, गला रेतकर की थी BJP नेता की हत्या

केरल में बीजेपी ओबीसी विंग के एक नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. ये सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े हुए हैं. अदालत ने शनिवार को इन 15 लोगों को दोषी करार दिया था. 

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BJP नेता की हत्या के 15 दोषियों को मौत की सजा
BJP नेता की हत्या के 15 दोषियों को मौत की सजा

केरल में बीजेपी के एक नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने करीब चार साल बाद अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है. इस वारदात में शामिल सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े हुए हैं. 

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बीजेपी के ओबीसी विंग के एक नेता की हत्या के मामले में केरल की एक अदालत ने 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. ये सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े हुए हैं. अदालत ने शनिवार को इन 15 लोगों को दोषी करार दिया था. इन दोषियों को मावेलीक्कर की जिला अदालत ने सजा सुनाई है.  

जानकारी के मुताबिक, हत्या की वारदात में आठ आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद मावेलीक्कर की जिला अदालत ने सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. 

घरवालों को सामने दिया था वारदात को अंजाम

केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर, 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हत्यारों ने इस घटना को अलाप्पुझा में उनके घर पर ही परिवार वालों के सामने अंजाम दिया गया था. ये सभी आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) से जुड़े हुए थे. 

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