केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच तो ठनी ही रहती थी लेकिन अब राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) के बीच ठन गई है. इसकी वजह है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का इस्तीफा मांगना. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों से 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी जिसके बाद कुलपति केरल हाईकोर्ट पहुंच गए थे और केरल हाईकोर्ट ने कुलपतियों को राहत दे दी थी.
केरल हाईकोर्ट ने कुलपतियों को राहत देते हुए कहा था कि वे कुलाधिपति यानी राज्यपाल के अंतिम आदेश तक अपने पद पर बने रह सकते हैं. केरल हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कुलपतियों को केवल तय प्रक्रिया का पालन करके ही हटाया जा सकता है. राज्य सरकार ने भी इसे लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.
क्या है ताजा विवाद
ताजा विवाद ये है कि आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे. आरिफ मोहम्मद खान ने जिन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे उनमें केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया था आधार
केरल के राज्यपाल ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफे का निर्देश देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बताया. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एमएस राजश्री की नियुक्ति रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यूजीसी नियमों के अनुसार कुलपति का चयन करने के लिए पैनल को तीन नाम की सिफारिश करनी होती है लेकिन यहां केवल एक नाम बढ़ाया गया जो नियमों का उल्लंघन है.
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बताया था. हालांकि, कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा देने के निर्देश से पहले कुलपतियों को नोटिस जारी कर तीन नवंबर की शाम पांच बजे तक जवाब देने के लिए कहा था.
इससे पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी हमला बोला था. आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपराधी कहा था. गौरतलब है कि केरल सरकार ने हाल ही में विश्वविद्यालयों से संबंधित कानून में संशोधन कर कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती कर दी थी. इसे लेकर भी राज्यपाल और राज्य सरकार में तनातनी चल ही रही थी कि अब राज्यपाल और कुलपतियों के बीच जंग छिड़ गई है.