केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को केरल के सांसदों को एंट्री न देने के फैसले पर फटकार लगाई है. दरअसल, लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल पटेल के फैसलों को लेकर हो रहे विरोध के बीच केरल के कांग्रेस, यूडीएफ सांसदों ने लक्षद्वीप की यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी. लक्षद्वीप प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
प्रशासन से अनुमति न मिलने पर कांग्रेस सांसदों हिबी ईडन और टीएन प्रतापन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया. साथ ही ये भी कहा कि दौरे के आवेदन को रद्द करने का फैसला अवैध है.
नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खारिज हुआ आवेदन
कोर्ट ने कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आवेदन खारिज किया गया. आवेदकों की बात सुने बिना अनुरोध को ठुकराना गैरकानूनी है. साथ ही कोर्ट ने प्रशासन से इस फैसले पर एक महीने के भीतर पुनर्विचार करने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन को सांसदों को सुनने के बाद ही फैसला लेना चाहिए.
प्रफुल पटेल के खिलाफ आक्रोश क्यों?
प्रफुल पटेल दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक बने थे. प्रशासक बनने के बाद प्रफुल पटेल के फैसलों से लक्षद्वीप के लोग नाराज हैं. दरअसल, लक्षद्वीप पशु संरक्षण कानून बनाया जा रहा है, जिसमें गाय, बैल की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जबकि एक अन्य कानून के जरिए शराब के बिजनेस को बढ़ाने का प्लान है. लक्षद्वीप लंबे समय से एक गैर-मादक क्षेत्र रहा है और यहां अधिकांश लोग मांसाहारी हैं.