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'शादी में सिर्फ 20 लोग, पर Liquor Shops के बाहर 500', केरल HC ने जताई नाराजगी

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने शराब की दुकानों (Liquor Shops) के बाहर भीड़ जुटने पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि शादी (Weddings) के लिए सिर्फ 20 लोगों को आने की इजाजत है, लेकिन शराब की दुकानों के बाहर 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट रही है.

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शराब की दुकान के बाहर लगी लाइन (फाइल फोटो-PTI)
शराब की दुकान के बाहर लगी लाइन (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शराब दुकानों पर भीड़ को लेकर नाराजगी
  • हाईकोर्ट ने कहा, लोगों का स्वास्थ्य जरूरी

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने शराब की दुकानों (Liquor Shops) के बाहर भीड़ जुटने पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि एक ओर शादी (Weddings) में सिर्फ 20 लोगों को आने की ही इजाजत है तो दूसरी ओर शराब की दुकानों (Wine Shops) के बाहर भीड़ जुट रही है.

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हाईकोर्ट ने कहा, शादियों (Marriage) में सिर्फ 20 लोगों को आने की ही इजाजत दी गई है, लेकिन शराब की दुकानों के बाद 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं. वहां सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन भी नहीं हो रहा है. 

हाईकोर्ट ने Bevco को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की. Bevco एक सरकारी एजेंसी है जो शराब की सप्लाई (Liquor Supply) का काम संभालती है. 

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हाईकोर्ट के जज जस्टिस देवन रामचंद्रन (Justice devan Ramchandran) ने ये टिप्पणियां अवमानना मामले (Contempt Case) पर सुनवाई के दौरान की. हाईकोर्ट ने शराब की दुकान के बाहर भीड़ कम करने का आदेश दिया था, लेकिन थ्रिसूर (Thrissur) में एक शराब दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था. 

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हाईकोर्ट ने कहा, इस भीड़ के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस समय Bevco की लाचारी नहीं, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है. हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर लग रही भीड़ को कम करने को कहा है.

कुछ दिनों पहले हुआ था अनूठा प्रदर्शन

केरल में शादियों में 20 लोगों को आने की ही इजाजत देने और शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जुटने को लेकर कैटरर्स एसोसिएशन ने अनोखा प्रदर्शन किया था. कैटरर्स एसोसिएशन ने शराब की दुकानों के बाहर 'प्रतीकात्मक शादी' रचाई थी. इसके जरिए उन्होंने सरकार से शादियों में कम से कम 100 लोगों को आने की इजाजत देने की मांग की थी.

 

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