Kolkata Doctor Rape Murder Case Live Updates: कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर लोगों में गुस्सा बना हुआ है. इस मामले में आरोपी से लेकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक रोज नए खुलासे हो रहे हैं. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है.
इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टरों की अंतरिम सुरक्षा की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है. इससे पहले 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस मामले पर सुनवाई की थी. जानते रहिए इस मामले से जुड़े पल-पल के अपडेट्स...
कलकत्ता हाई कोर्ट तय करेगा की आरजी कर मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी या एसआईटी (पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित). न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि वह केवल इस मुद्दे पर फैसला करेंगे कि आरोपों की जांच कौन करेगा, लेकिन आरोपों की योग्यता पर नहीं जाएंगे. अदालत आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष पर गंभीर अवैधताएं करने का आरोप लगाया गया था. अब शुक्रवार को दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी.
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रेप को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की है.
संदीप घोष और 4 इंटर्न को सीबीआई सियालदह कोर्ट ले गई है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में ले जाया गया है या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए.
आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को सियालदह कोर्ट ले जाया गया है. सीबीआई उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांग सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें. शीर्ष कोर्ट ने कहा, डॉक्टरों को वापस ड्यूटी पर लौटना चाहिए। न्याय और मेडिकल हड़ताल पर नहीं जा सकते. राज्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह शव बरामद होने पर एफआईआर दर्ज करने में राज्य की देरी उचित नहीं है. SC ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कहा कि वे सार्वजनिक अस्पतालों में मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ बैठक करें.
AIIMS के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद रेजिडेंट ऑफ डॉक्टर एसोसिएशन ने घोषणा की है.
सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सीबीआई कोर्ट को निर्देश दिए हैं. कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट 23 अगस्त शाम पांच बजे तक घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे.
कोलकाता कांड पर लंच के बाद दोबारा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. अदालता का कहना है कि इस मामले में 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? इसके साथ ही कोर्ट ने प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के वकील सिब्बल से पूछा कि जब प्रिंसिपल को उस कॉलेज से हटाया गया तो दूसरी जगह प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया? सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता जबकि शव बहुत पहले बरामद किया गया था. सीजेआई ने कहा कि 14 घंटे की देरी के बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या कारण है? इस पर सिब्बल ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता ने कहा था कि जब हम औपचारिक शिकायत देंगे, तभी एफआईआर दर्ज की जाए.
कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकीलों को हिदायत दी कि वे अपने तर्क सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर तैयार नहीं करें. सीजेआई ने कहा कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है. उन्होंने 151 एमएल सीमेन मिलने वाली थ्योरी को खारिज कर दिया. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस का ये आरोप सरासर गलत है कि डॉक्टर की मौत से सदमे में आए उसके पिता ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहा था. लेकिन बाद में पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एफआईआर हॉस्पिटल ने नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई. कोलकाता पुलिस का यह आरोप गलत है कि पीड़िता के पिता ने ही एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहा था.
कोलकाता मामले पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये केस चौंकाने वाला है. हमने बीते 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा. यह पूरा मामला सदमा देने वाला है. बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंचनामे को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर स्वाभाविक मौत थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर से हैरानी होती है.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा है. घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई. परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई. मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है. वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई. कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अतंर है. आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि कोलकाता में मौका-ए-वारदात से छेड़छाड़ की गई है. केस की लीपापोती की कोशिश की गई. अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई.
कोलकाता मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टर्स 36-36 घंटे काम कर रहे हैं. कोर्ट से डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा मिल जाए तो उनको संतोष होगा. उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों की 36 से 48 घंटों की ड्यूटी सही नहीं है. हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं. मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं, जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार थे. हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स पर बहुत दबाव है. सीजेआई ने कहा कि अगर हम सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व मांगना शुरू कर देंगे तो मामले को ठीक से संभालना संभव नहीं होगा.
समिति को पहले फैसला करने दीजिए. समिति सुनिश्चित करेगी कि डॉक्टरों और इंटर्न की चिंताओं का समाधान किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना होगा. लोग आपका इंतजार कर रहे हैं. डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. पीठ ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना पड़ेगा. डॉक्टरों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी. हम समझते हैं कि वे अपसेट हैं लेकिन आपको काम पर लौटना होगा. दरअसल डॉक्टरों ने कोर्ट को बताया था कि प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है.
कोलकाता मामले पर केंद्र सरकार की ओर से पांच वकील कोर्ट में हैं. इनमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडवोकेट माधव सिंहल, एडवोकेट अर्कज कुमार, एडवोकेट स्वाति घिल्डियाल और एमके मारोरिया शामिल हैं.
कोलकाता अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ मामले में बंगाल सरकार की पैरवी के लिए 21 वकीलों की टीम है. इस टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से लेकर, मेनका गुरुस्वामी, संजय बासु, आस्था शर्मा, श्रीसत्य मोहंती, निपुण सक्सेना, अंजू थॉमस, अपराजिता जामवाल, संजीव कौशिक, मंतिका हरियाणी, श्रेयस अवस्थी, उत्कर्ष प्रताप, प्रतिभा यदा, लिहजू शाइनी कोन्याक, रिपुल स्वाति कुमारी, लवकेश भंभानी, अरुणिसा दास, देवादिप्ता दास, अर्चित अदलखा, आदित्य राज पांडेय और मेहरीन गर्ग शामिल हैं.
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कोलकाता रेप-मर्डर केस पर बात करते हुए कहा कि समाज के लोगों में काफी गुस्सा है. दोषी की पहचान की जाए क्योंकि सिर्फ एक दोषी नहीं है. इस कांड के पीछे एक सुनियोजित गैंग है, सबूत मिटाने के लिए हजारों लोग अस्पताल पहुंच गए थे.
कोलकाता रेप-मर्डर मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि दिल दहला देने वाली घटना थी, डॉक्टरों का गुस्सा हम समझ सकते हैं. आरोपी को उदाहरण देने वाली सजा देनी चाहिए. समाज में ऐसी घटना की कोई जगह नहीं है. अगर हमारी बहन-बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तो फिर हम क्या विकास की बात करते हैं.
(इनपुट- अशीष श्रीवास्तव)
कोलकाता रेप-मर्डर मामले में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार ने हत्या और हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ की अब तक की जांच पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है. दोनों रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं.
कोलकाता कांड पर आज होने जा रही सुनवाई में सीबीआई ही नहीं बल्कि बंगाल सरकार भी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी. 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच को लेकर सरकार ये रिपोर्ट पेश करने जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले पर सुनवाई की थी. इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था. साथ ही कोलकाता अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को लेकर बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई थी.
कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की जांच कर रही सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी. इस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि मामले की जांच कहां तक पहुंची है. इस वारदात में आरोपी की भूमिका किस तरह की थी. इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं से कोर्ट को वाकिफ कराया जाएगा.
कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की डॉक्टर के रेप और मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है.