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2014 के केस में पेश नहीं हुए कुमार विश्वास, कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वॉरंट

कवि कुमार विश्वास की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यूपी के सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर दिया है. 2014 में दर्ज हुए केस के सिलसिले में कुमार विश्वास कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है.

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कुमार विश्वास (फोटो- ट्विटर)
कुमार विश्वास (फोटो- ट्विटर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 2014 में अमेठी में दर्ज हुआ था केस
  • 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यूपी के सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट (NBW) जारी कर दिया है. 2014 में दर्ज हुए केस के सिलसिले में कुमार विश्वास कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है. इस मामले में अब 18 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

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मामला 20 अप्रैल 2014 का है. लोकसभा चुनाव प्रचार (Lok Sabha Election) के दौरान हुए बवाल में अमेठी (Amethi) के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य की तहरीर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), कुमार विश्वास समेत कई के खिलाफ अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली में रोड जाम, उपद्रव और आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज हुआ था.

दर्ज हुए मुकदमे में आम आदमी पार्टी (AAP) के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, बब्लू तिवारी और अजय सिंह समेत कई लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई थी.

मामले में अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा रखी है. कुमार विश्वास और अजय सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर जस्टिस पीके जयंत ने उन पर वारंट जारी किया है. हाजिर नहीं होने पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

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कुमार विश्वास के वकील ने दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की कोर्ट से मांग की थी. कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा है.

 

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