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लालू यादव को नहीं मिली राहत, दुमका कोषागार केस में जमानत याचिका खारिज

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. अब लालू यादव दो महीने बाद जमानत के लिये याचिका दायर कर सकेंगे. वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद राजद नेताओं में निराशा छाई हुई है. 

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 लालू यादव की जमानत याचिका खारि (फाइल फोटो)
लालू यादव की जमानत याचिका खारि (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दुमका कोषागार मामले में चल रही सुनवाई
  • आधी सजा काटने की दी गई थी दलील 

दुमका कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आरजेडी सुप्रीमो की जमानत को लेकर इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में बहस हुई. इस बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की ओर से जो जेल में समय काटने का दावा किया गया, उसमें दो माह कम है. इसके बाद अदालत ने लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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दोनों ओर से हुई बहस
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों ओर से जमानत को लेकर बहस हुई. अदालत ने कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी करीब 2 महीने कम हैं, इसलिए उन्हें बेल नहीं दी जा सकती है. बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाले के चार मामलों में सीबीआई कोर्ट से सजा मिली है. इनमें से 3 मामलों में झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है. दुमका मामले में बेल मिलते ही वे जेल से बाहर आ जाएंगे. अब लालू यादव दो महीने बाद जमानत के लिये याचिका दायर कर सकेंगे.

देवघर कोषागार मामले में मिल चुकी है जमानत
इससे पहले देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जुलाई 2020 में जमानत मिल चुकी है. याचिका में आग्रह किया कि सजा की अवधि का आधा से ज्यादा समय जेल में बीत चुका है. बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी पाकर 3.5 साल की सजा सुनाई थी.

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आरजेडी नेता निराश
वहीं लालू प्रसाद यादव की जमानत होने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को जब जमानत याचिका खारिज होने की जानकारी मिली, तो उन्हें बड़ा झटका लगा. 

 

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