दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक और मुश्किल में फंस गए हैं. संजय सिंह को अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर मानहानि मामले में लखनऊ कोर्ट का फ़ैसला आया है. कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना और सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश दिए है. दो साल पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दर्ज हुआ था।
कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संजय सिंह अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर सके हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर दो महीने के भीतर एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फैसले की तारीख़ से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना होगा.
बता दें कि, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने मानहानि का दावा दाखिल किया था. यह दावा राजधानी लखनऊ में दायर किया गया था. संजय सिंह द्वारा कई आरोप लगाए जाने के बाद यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने अगस्त 2021 में मानहानि का नोटिस भेजा था. आरोप था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह पर झूठे आरोप लगाते हुए उन्हें जनता की नजरों में बदनाम करने की कोशिश की थी, इसलिए आप नेता संजय को मानहानि का नोटिस भेजा गया था.
मानहानि के नोटिस में संजय सिंह के शब्दों को कोट करते हुए लिखा गया कि प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने बयान दिया कि 'योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है. भ्रष्टाचार का खेल देखकर नटवरलाल भी शर्मा जाए. यह घोटाले आदित्यनाथ सरकार के सबसे करीबी मंत्री की देखरेख एवं निगरानी में हो रहे हैं. जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है. थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में हुआ करोड़ों का खेल, हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया.' संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोटाले का आरोप लगाया था.