पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और तमिलनाडु के शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदंबरम को राहत मिली है. मद्रास हाई कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को खारिज कर दिया है.
आयकर विभाग दोनों के खिलाफ लेनदेने से जुड़े मामले में आमदनी का खुलासा नहीं करने के एक केस में जांच कर रहा है. हाई कोर्ट ने 7 करोड़ रुपये के अज्ञात आमदनी को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि शुरू की गई कार्रवाई अमच्योर है, और यह कार्रवाई आयकर विभाग के उप निदेशक की राय पर आधारित थी.
असल में, यह मामला एक नकद लेनदेन से जुड़ा हुआ जो कार्ति और उनकी पत्नी ने किया था. इसका खुलासा आयकर रिटर्न में नहीं किया गया था. कोर्ट ने कहा कि दायर आयकर रिटर्न में कोई खोट नहीं था. हालांकि आयकर विभाग दंपत्ति के खिलाफ "आयकर अधिनियम की धारा 153 के तहत आरोप लगा सकता है."
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बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भी जांच चल रही है. इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच पड़ताल कर रही हैं.