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54 विधायकों की अयोग्यता का मामला, 14 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में सुनवाई

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों गुटों के 54 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर जल्द फैसला आ सकता है. महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सुनवाई के लिए बुलाया गया है. स्पीकर राहुल नार्वेकर इन विधायकों की बात सुनेंगे और सुनवाई करने के लिए आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे.

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सीएम एकनाथ शिंदे, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)
सीएम एकनाथ शिंदे, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों गुटों के 54 विधायकों को गुरुवार (14 सितंबर) को महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सुनवाई के लिए बुलाया गया है. एकनाथ शिंदे सेना और उद्धव ठाकरे सेना के विधायकों की पात्रता और अपात्रता मामले में जल्द ही फैसला हो सकता है. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 14 सितंबर से इस मामले की सुनवाई करेंगे. 

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स्पीकर राहुल नार्वेकर करेंगे सुनवाई
स्पीकर राहुल नार्वेकर इन विधायकों की बात सुनेंगे और सुनवाई करने के लिए आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे. चूंकि स्पीकर को कई अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना है, इसलिए विधायकों को एक-एक करके या उनके गुट के विधायकों के साथ दोबारा बुलाया जा सकता है.

मामले में आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले नार्वेकर के ऑफिस से यह कहा गया था कि उन्हें यह तय करने के लिए पार्टी के संविधान से गुजरना होगा कि विभाजन के समय असली सेना कौन थी. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के 16 बागी शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार महीने पहले आया था. इस फैसले के बाद, 54 शिवसेना विधायकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 40 और उद्धव सेना के 14 विधायक शामिल हैं. दोनों गुटों ने अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है.

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14 सितंबर से शुरू होगी सुनवाई
नार्वेकर ने कहा, "हम कानून के मुताबिक काम करेंगे और स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. सभी विधायकों को अपना जवाब देने का मौका दिया जाएगा. सुनवाई के विवरण पर इससे पहले चर्चा नहीं की जा सकती. वहीं इससे पहले यूबीटी सेना ने 14 सितंबर से शुरू होने वाली सुनवाई की तैयारी करने के लिए विधायकों के साथ बैठक की. उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील करेंगे.

पार्टी यह सुनिश्चित कर रही है कि विधायकों की मौखिक दलीलें उनके लिखित जवाबों के अनुरूप हों. सेना (यूबीटी) विधायकों ने विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि शिंदे गुट द्वारा पार्टी के सचेतक के रूप में भरत गोगावले की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया था. सेना (यूबीटी) ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है.

 

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