महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई में एक व्यक्ति सात महीनों से एक महिला का पीछा कर रहा था. इसके लिए आरोपी को पुलिस की तरफ से चेताया गया, यहां तक कि भीड़ ने पीटाई भी की और कई बार महिला ने उसको रोकने की कोशिश की. लेकिन इसके बाद भी वह सरफिरे आशिक की तरह महिला का पीछा करता रहा. कभी बस से उसके पीछे-पीछे गया, तो कभी हाथ पकड़ने की कोशिश की और आखिरकार तंग आकर महिला को उसके खिलाफ केस दर्ज करवाना ही पड़ा.
इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो पुलिस की चेतावनी और एक बार भीड़ द्वारा पिटाई के बावजूद पिछले सात महीनों से दक्षिण मुंबई में एक हीरा कंपनी में काम करने वाली महिला सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव का पीछा कर रहा था. एजेंसी के मुताबिक, पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी.
जनवरी से पीछा कर रहा था आरोपी
पुलिस ने आरोपी की पहचान पालघर जिले के नालासोपारा के रहने वाले विक्की राजेश गुप्ता के रूप में की है. दक्षिण-मध्य मुंबई में रहने वाली 27 वर्षीय महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी जनवरी से उसका पीछा कर रहा था.
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पीड़ित महिला हर रोज दफ्तर जाती है. उसने देखा कि राजेश गुप्ता काफी वक्त से उसका पीछा कर रहा था. अधिकारी ने बताया कि कई मौकों पर महिला ने उसे ट्रांसपोर्ट बस में यात्रा करते हुए भी देखा. महिला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बस डिपो से साउथ मुंबई के चरनी रोड तक जाती थी.
महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश...
महिला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अधिकारी ने बताया कि जनवरी में एक दिन आरोपी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की. इसके बाद उसी दिन उसे फिर से सीएसएमटी बस डिपो के पास उसका पीछा किया. उन्होंने बताया कि जब पीड़िता मदद के लिए चिल्लाई तो, वहां से गुजर रहे लोगों ने आरोपी गुप्ता को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.
16 जनवरी को आरोपी फिर से उसी बस में चढ़ा, जिसमें महिला सफर कर रही थी. इसके बाद महिला ने तुरंत अपने दफ्तर के सहकर्मियों को कॉल किया और उन्हें चरनी रोड बस स्टॉप पर बुलाया. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसे चेतावनी दी गई और फिर छोड़ दिया गया.
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इस महीने की शुरुआत में आरोपी विक्की राजेश गुप्ता ने फिर से महिला का पीछा करना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि बुधवार को वह चरनी रोड से लेकर सीएसएमटी बस स्टॉप तक पीड़िता का पीछा करता रहा. अधिकारी ने बताया कि आखिरकार आरोपी के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत पीछा करने का मामला दर्ज किया गया.