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लोनावला की घटना से प्रशासन ने लिया बड़ा सबक, खींच दी लकीर, डूबने से परिवार के 5 सदस्यों की हुई थी मौत

पुणे के लोनावला में कुछ ऐसे प्वाइंट हैं, जहां पर्यटकों पर पहले से ही बैन लगा हुआ है लेकिन पर्यटक उन नियमों का उल्लंघन कर बेझिझक उस जगह पर चले जाते हैं. ऐसी स्थिति में भी पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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 लोनावला को लेकर प्रशासन ने जारी किया दिशा-निर्देश (फाइल फोटो)
लोनावला को लेकर प्रशासन ने जारी किया दिशा-निर्देश (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र (Maharashtra) में पुणे के लोनावला झरने में बहने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत के बाद प्रशासन ने पर्यटक स्थल का सीमांकन कर दिया है. लोनावाला में भूशी बांध (डैम), टाइगर पॉइंट, लायंस पॉइंट देखने की समय सीमा है. पर्यटकों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही जाने की इजाजत है और इस समय सीमा के अंदर ही पर्यटन का आनंद लिया जा सकता है. जिलाधिकारी के इस फैसले का पर्यटकों ने स्वागत किया है. 

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नए नियम पर क्या बोले पर्यटक?

लोनावला आने वाले पर्यटकों ने कहा है कि यह फैसला सही है. शाम 6 बजे के बाद भूशी डैम, लाइन्स प्वाइंट, टाइगर प्वाइंट पर पर्यटक पाअशोकए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी लोनावला नगर परिषद के सीईओ अशोक साबले ने दी है. उन्होंने यह भी कहा है कि यह आदेश कलेक्टर ने दिया था, इसलिए कोई छूट नहीं मिलेगी. 

Lonawla

लोनावला में कुछ ऐसे प्वाइंट हैं, जहां पर्यटकों पर पहले से ही बैन लगा हुआ है लेकिन पर्यटक उन नियमों का उल्लंघन कर बेझिझक उस जगह पर चले जाते हैं. ऐसी स्थिति में भी पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 3 महीने में 27 लाशें... लोनावला के उस पिकनिक स्पॉट की कहानी, जहां झरने के पानी में बह गया था पूरा परिवार

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बता दें कि जिस झरने में एक परिवार के बह जाने की घटना हुई, वहां जाना मना था. इसलिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्देश जारी किए हैं. महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई और अन्य इलाकों के पर्यटकों को इससे सीख लेने की जरूरत है. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और लोनावला में पर्यटन करें. 

प्रतिबंधित जगहों पर लगेंगे बोर्ड

लोनावला सीईओ अशोक साबलेे ने बताया कि सुबह के 6 से शाम 6 बजे तक ही सैलानी पर्यटन कर सकते है. शाम के छह बजे के बाद पर्यटक वहां जाते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी. जहां सैलानियों को जाने की इजाजत नहीं है, वहां बोर्ड लगाए जाएंगे. अगर इसके बाद भी वह जाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. भूशी डैम, लायन्स पॉइंट और टाइगर पॉइंट पर ये नियम लागू रहेगा. 

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