ओडिशा के बालासोर में अदालत ने भूमि विवाद के चलते अपने पड़ोसी की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 6,000 का जुर्माना भी लगाया है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिस्वजीत दास की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी समरेन्द्र मलिक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है.
क्या था मामला?
घटना 8 जुलाई 2022 की है, जब नीलगिरी थाना क्षेत्र के पिंछाबनिया गांव में भूमि विवाद के चलते समरेन्द्र मलिक ने अपने पड़ोसी बैधर बरसाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई. गुस्से में आकर मलिक ने बरसाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायल अवस्था में बरसाल को पहले बालासोर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और समरेन्द्र मलिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया था.