ओडिशा के गंजाम जिले की एक अदालत ने सोमवार को 34 वर्षीय मिथुन बिसोई को अपनी प्रेमिका की हत्या कर 2 लाख रुपये के गहने लूटने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गंजाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपश्री चौधरी ने बिसोई पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने अपराध को अंजाम दिया था.
पत्थर से की थी निर्मम हत्या, शव को जंगल में फेंका
दरअसल, यह मामला 3 अगस्त 2023 का है. 26 वर्षीय संगीता प्रधान, जो कि अपने पति से अलग रह रही थी. इस दौरान ही उसकी हत्या कर दी गई थी. मिथुन बिसोई ने उसे सुनसान इलाके में ले जाकर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और उसके सोने-चांदी के गहने लेकर फरार हो गया. हत्या के बाद आरोपी ने शव को तप्तापानी क्षेत्र में फेंक दिया और अपने गांव लौट गया.
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पिता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार
कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल में संगीता प्रधान का शव बरामद हुआ. मृतका के पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 8 अगस्त को मिथुन बिसोई को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने धारमपुर गांव के पास गहनों को जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया.
कड़ी सजा से मिला न्याय
मामले में अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत पेश किए, जिससे अदालत ने बिसोई को दोषी ठहराया. कोर्ट के इस फैसले से मृतका के परिवार को न्याय मिला और उन्होंने पुलिस व न्यायपालिका का आभार जताया.