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मणिपुर के उखरुल में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, तीन लोगों की मौत

एसडीएम डी. कामेई ने कहा कि सुबह 9.30 बजे से अगले आदेश तक किसी भी व्यक्ति को अपने-अपने निवास से बाहर जाने और किसी भी अन्य कार्य या गतिविधि पर रोक लगाई गई है, जो अनुसूचित क्षेत्र में मौजूदा कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकती है. इस बीच एसडीएम ने डीआईजी 10 सेक्टर असम राइफल्स को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से उखरुल जिले में सशस्त्र बलों की सेवाएं मांगी हैं, ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान की जा सके.

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मणिपुर के उखरुल में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई (फाइल फोटो)
मणिपुर के उखरुल में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई (फाइल फोटो)

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की घटना हुई है. दरअसल, एक भूमि विवाद को लेकर उखरुल जिले के दो तंगखुल नागा गांवों के लोगों के बीच गोलीबारी हो गई. इसके बाद उखरुल में निषेधाज्ञा लागू की गई है. पुलिस ने बताया कि उखरुल के हुनफुन और हंगपुंग गांवों के बीच तनाव बुधवार सुबह हिंसा में बदल गया, जिसके चलते एक एमआर कर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई. 

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लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद के कारण पहले टकराव के हालत बने फिर गोलीबारी हुई, जिसमें लोग घायल हो गए हैं. पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान रीलीवुंग होंग्रे, सिलास ज़िंगखाई और एमआर कर्मी वोरिनमी थुम्ब्रा के रूप में हुई है. 

उखरुल एसडीएम डी. कामेई की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक ने THYO द्वारा आयोजित सामाजिक कार्य और हुनफुन ग्राम प्राधिकरण द्वारा हुनफुन क्षेत्र में की गई गतिविधियों के संबंध में आशंका जताई है. हुनफुन और हंगपुंग गांवों के बीच भूमि विवाद को लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्या पैदा हो सकती है. जिससे दोनों गांवों के बीच शांति और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है. शांति का गंभीर उल्लंघन हो सकता है और मानव जीवन और संपत्तियों को खतरा हो सकता है. 

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एसडीएम डी. कामेई ने कहा कि सुबह 9.30 बजे से अगले आदेश तक किसी भी व्यक्ति को अपने-अपने निवास से बाहर जाने और किसी भी अन्य कार्य या गतिविधि पर रोक लगाई गई है, जो अनुसूचित क्षेत्र में मौजूदा कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकती है. इस बीच एसडीएम ने डीआईजी 10 सेक्टर असम राइफल्स को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से उखरुल जिले में सशस्त्र बलों की सेवाएं मांगी हैं, ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान की जा सके.

निषेधाज्ञा के तहत आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जो कानून और व्यवस्था को और बाधित कर सकती हैं. इसके अतिरिक्त गलत सूचना के प्रसार को रोकने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए दोपहर 1:20 बजे से उखरुल जिले में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को एक दिन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. 

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