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मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे? कोर्ट ने CBI-ED से मांगा जवाब

सिसौदिया के वकील ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि सिसौदिया लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सिसौदिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. ईडी और सीबीआई दोनों के वकीलों ने सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा.

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मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग पर राऊज एवेन्यू कोर्ट मे सुनवाई शुरू हो गई है. आप नेता सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी. दरअसल मनीष सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई गई है.

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कोर्ट में क्या बोले मनीष सिसोदिया के वकील
सिसौदिया के वकील ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि सिसौदिया लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सिसौदिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. ईडी और सीबीआई दोनों के वकीलों ने सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब देने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे करने का फैसला किया.

कोर्ट ने कही ये बात
सिसौदिया के वकील ने पहले की तारीख पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं. हालांकि कोर्ट सहमत नहीं हुआ. विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, मेरी अपनी डायरी के अनुसार ही तारीखें तय होंगी. कई दौर की पूछताछ के बाद दिल्ली शराब नीति 2021-22 के बनने और लागू होने में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. 

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सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 9 मार्च को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. वह वर्तमान में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में सलाखों के पीछे हैं.

जमानत के लिए निचली अदालत पहुंचे हैं सिसोदिया
शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि अगर मुकदमा धीमी गति से या धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसौदिया को तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी. आप नेता सिसौदिया ने हाल ही में जमानत के लिए फिर से निचली अदालत का रुख किया है और मामला अदालत में लंबित है.

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