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Assembly Election: मीडियाकर्मी पोस्टल बैलट के जरिए डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी

Assembly Election 2022: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलट सुविधा का उपयोग करके मतदान करने की इजाज़त दे दी है. आयोग ने इससे पहले 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों, दिव्यांगों और कोविड-19 पॉजिटिव मरीज़ों को भी पोस्टल बैलट से मतदान करने की अनुमति दी थी.

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चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी
चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पोस्टल बैलट का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पर नहीं दे सकेगा वोट
  • 80 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोग, दिव्यांग और कोविड-19 पॉजिटिव मरीज़ों को भी है इजाज़त

काफी लंबे समय से चली आ रही मांग पर विचार करते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलट सुविधा का उपयोग करके मतदान करने की इजाज़त दे दी है. इससे पहले आयोग ने 80 साल और इससे अधिक उम्र वर्ग के वोटरों, दिव्यांग व्यक्तियों (40 फीसदी से अधिक) और कोविड-19 पॉजिटिव मरीज़ों को पोस्टल बैलट के द्वारा अपना मतदान करने की अनुमति दी थी.

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यह सुविधा पंजाब विधानसभा के मौजूदा आम चुनाव में मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण, अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित न होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अतिरिक्त है. इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग के नोटीफिकेशन के मुताबिक, अगर मतदान वाले दिन अन्य ज़रूरी सेवाओं वाले वोटर जैसे कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित कोई कर्मचारी/अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहता है, तो वह भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है.

बता दें कि बीते दिनों प्रेस कान्फ़्रेंस के दौरान, मीडिया कर्मियों ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू से मांग की थी कि उन्हें अनुपस्थित वोटरों की सूची में शामिल किया जाए, ताकि वह पोस्टल बैलट सुविधा का उपयोग करके अपना मतदान कर सकें.

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इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. राजू ने बताया कि पोस्टल बैलट के द्वारा मतदान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी गैरहाज़िर वोटर को सभी जरबरी विवरण देकर, रिटर्निंग अफ़सर को फार्म-12 डी के द्वारा अर्ज़ी देनी होगी. साथ ही, संबंधित संस्था की तरफ से नियुक्त नोडल अफसर से आवेदनपत्र तस्दीक करवाना होगा. पोस्टल बैलट की सुविधा की मांग करने वाली अर्ज़ियां मतदान के ऐलान की तारीख से संबंधित चुनाव के नोटीफिकेशन की तारीख के बीच पांच दिनों के अंदर, रिटर्निंग अफ़सर के पास पहुंच जानी चाहिए.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलट की सुविधा लेने वाला कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन पर जाकर, सामान्य रूप से मतदान नहीं कर सकेगा.

इस दौरान पोस्टल वोटिंग केंद्र, मतदान की निर्धारित तारीख़ से पहले प्रत्येक हलके में लगातार तीन दिनों तक खुले रहेंगे. इन तीन दिनों के दौरान पोस्टल वोटिंग केंद्र सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा.


 

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