केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ड्रोन उड़ाने के नियमों (Drone Policy) को लेकर बदलाव करने जा रही है. नए नियमों को 15 अगस्त तक जनता के लिए प्रकाशित किया जा सकता है. नए नियम 'अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021' की जगह लेंगे, जिन्हें इसी साल मार्च में रिलीज किया गया था.
26-27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन (Airforce Station) पर हुए ड्रोन अटैक (Drone Attack) के बाद से ही ड्रोन पॉलिसी में बदलाव की मांग होने लगी थी. इसके बाद 15 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने के नए नियम जारी किए थे और इस पर लोगों से सुझाव मांगे थे. गुरुवार को इसका आखिरी दिन है. इसलिए माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक सरकार नए नियमों को जारी कर सकती है.
मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी और ड्रोन डिविजन के हेड अंबर दुबे ने आजतक से बातचीत में कहा, "कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद, नियमों को गजट में पब्लिकेशन के लिए भेजा जाएगा." उन्होंने बताया कि नए नियमों को 15 अगस्त से पहले पब्लिश करवाने के लिए मंत्रालय कड़ी मेहनत कर रहा है.
नए नियमों में कई तरह की ढील भी दे दी गई है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म पर ग्रीन, यलो और रेड जोन के साथ इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप भी दिखाया जाएगा. ग्रीन जोन में 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही एयरपोर्ट के 8 किमी और 12 किमी के दायरे में 200 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा येलो जोन का दायरा भी 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है.
नए नियम आने के 30 दिन के भीतर ही डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म पर इस इंटरेक्टिव मैप को डिस्प्ले कर दिया जाएगा. इसके अलावा ड्राफ्ट नियमों में कार्गो डिलिवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर सेटअप करने का प्रस्ताव भी है. अंबर दुबे ने बताया कि इन नियमों को अक्टूबर 2021 में लोगों के सुझाव के लिए रिलीज किया जाएगा.