मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है. अब इस मामले में 12 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. इसके साथ ही अगले आदेश तक राहुल गांधी को पेश होने से राहत मिली है.
अप्रैल में मिली थी अंतरिम राहत
बता दें कि बीते अप्रैल में ही मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी. पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. जिसके बाद राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में नहीं पेश होना पड़ा था. इसके बाद हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की थी और इस तारीख तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी थी.
2019 में दायर की गई थी याचिका
मोदी सरनेम केस को लेकर 2019 में ही यह याचिका दायर की गई थी. बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. इसके बाद राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती थी.
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई है सजा
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की थी. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे. यहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था.
क्या कहा था राहुल गांधी ने?
राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है. इस बयान के बाद गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ गुजरात के सेशन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था.