मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई का आदेश आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 6 FIR में उनके जमानत दी थी. दिल्ली में दर्ज केस में उनको पहले ही जमानत मिल गई थी, इसलिए अब उनको रिहा किया गया है. मोहम्मद जुबैर पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था. जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. अब जुबैर को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने उस SIT को भी भंग कर दिया है जो यूपी सरकार ने जुबैर के खिलाफ जांच के लिए गठित की थी. लेकिन दर्ज FIR को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार किया है. ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि अब जुबैर की रिहाई के बाद आगे क्या होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह एफआईआर क्लब करने के आदेश दिए हैं. यह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दर्ज एफआईआर के साथ क्लब होंगी. इनपर भी अब स्पेशल सेल की छानबीन करेगी. FIR को रद्द करने की मांग खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों को एक जगह जमा करके कोई एक एजेंसी जांच करे. इसलिए सभी मुकदमों को जांच दिल्ली पुलिस को दी जाती है.
जुबैर पर कहां-कहां दर्ज हैं मामले?
जुबैर के खिलाफ गाजियाबाद (लोनी), मुजफ्फरनगर, चंदौली, लखीमपुर, सीतापुर जिले के कस्बे खैराबाद, हाथरस के सिकंदर राव और हाथरस कोतवाली थाने में भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई हैं. इन सभी सात एफआईआर को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा.
अब इन एफआईआर की जांच की फाइल यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भेज देगी. जुबैर अगर चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.