scorecardresearch
 

मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट आज सुना सकती है फैसला

लोअर कोर्ट से मूल मुकदमे में बरी हुए मुख्तार अंसारी पर इन्हीं दोनों मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ और अब गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इसी गैंगस्टर एक्ट के केस में मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी. गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी. कपिल देव सिंह की हत्या के वक्त मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में ही बंद था.

Advertisement
X
मुख्तार अंसारी फाइल फोटो
मुख्तार अंसारी फाइल फोटो

मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के एक और मामलों में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है. 1 महीने में यह दूसरा और बीते 10 महीने में छठवां मामला होगा जिसमें मुख्तार अंसारी के केस का कोर्ट फैसला सुनाएगी.

Advertisement

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. साल 2010 में गाजीपुर के करंडा थाने में क्राइम नंबर 482/ 2010 पर तत्कालीन इंस्पेक्टर की तरफ से मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. गैंगस्टर के इस केस में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में साल 2009 में हुई कपिल सिंह हत्याकांड और साल 2009 में ही मीर हसन पर जानलेवा हमले के केस को शामिल किया गया था. कोर्ट अब इन्हीं 2 मुकदमों के आधार पर मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है.

बता दें कि गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी. कपिल देव सिंह की हत्या के वक्त मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में ही बंद था. पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिश रचने का आरोपी बनाया, लेकिन लोअर कोर्ट ने ट्रायल में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया.  

Advertisement

इसी तरह गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में जाने वाले मीर हसन ने crime no 1182/ 2009 पर जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज करवाई. इस एफआईआर में सोनू यादव नाम व्यक्ति को नामजद किया गया और मुख्तार अंसारी को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया. मीर हसन पर जानलेवा हमले के इस मामले में भी लोअर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बीते 17 मई को बरी कर दिया. 

लोअर कोर्ट से मूल मुकदमे में बरी हुए मुख्तार अंसारी पर इन्हीं दोनों मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ और अब गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इसी गैंगस्टर एक्ट के केस में मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी. इससे पहले मुख्तार अंसारी को लखनऊ गाजीपुर वाराणसी और दिल्ली कोर्ट में चल रहे इन छह मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.

1- 5 फरवरी 2003 को नई दिल्ली के कालकाजी मार्ग थाने में दर्ज arms, TADA के तहत के केस 508/93 में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और  ₹5.5 लाख का जुर्माना.

2-गाजीपुर की कोतवाली में 192/ 96 दर्ज गैंगस्टर एक्ट के केस में 15 दिसंबर 2022 को 10 साल की सजा 5 लाख का जुर्माना.

3- लखनऊ के आलमबाग थाने के केस नंबर 131/ 2003 में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा और 25000 का जुर्माना से दंडित किया.

Advertisement

4- लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज क्राइम नंबर 428/99 गैंगस्टर एक्ट में 23 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई

5- गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज क्राइम नंबर 1051/ 2007 में 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया.

6- वाराणसी के चेतगंज थाने के क्राइम नंबर 229/1991 में 5 जून 2023 को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और 1लाख 20 हजार जुर्माना लगाकर दंडित किया.
 

Advertisement
Advertisement