शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई कर रही मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को कोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी संजीव खन्ना को अस्पताल नहीं ले जाने के उनके लापरवाह व्यवहार के लिए जमकर खिंचाई की है.
जज ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि अगर संजीव खन्ना के साथ कुछ होता है तो यह जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी.
आईएनएक्स मीडिया को-फाउंडर इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति खन्ना 2015 से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. उन्होंने कोर्ट में पेश होने से पहले विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि 26 फरवरी को स्पेशल अदालत ने जेल अधिकारियों को खन्ना को मेडिकल जांच के लिए ले जाने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद, जेल अधिकारी आरोपी को मेडिकल चेकअप के लिए नहीं ले गए.
कोर्ट ने आवेदन और खन्ना की मेडिकल रिपोर्ट्स के माध्यम से जाना और पाया, 'ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत है' और यही कारण है कि जज जेसी जगदाले ने उनकी चिकित्सा जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद, संजीव खन्ना को अभी तक उचित डॉक्टरी मदद नहीं दी गई थी.
यह बहुत ही गंभीर मामलाः जज
न्यायाधीश जगदाले ने यह भी कहा, 'यह एक बहुत ही गंभीर मामला है. यह बीमारी आरोपी के लिए घातक हो सकती है. यह याद रखना होगा कि यदि उसकी बीमारी ज्यादा खराब हो जाती है, तो पूरी जिम्मेदारी जेल अधिकारियों पर होगी.'
कोर्ट ने आदेश दिया कि खन्ना को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए जेजे अस्पताल भेजा जाए और 23 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाए. जज जगदाले ने जेल अधिकारियों को खन्ना को चिकित्सीय जांच के बाद कोर्ट को रिपोर्ट करने का आदेश दिया है.
खन्ना पिछले 3 सालों से आंखों के संक्रमण से पीड़ित हैं और उनकी निचली रीढ़ में एक गांठ है जिसमें नियमित जांच की जरूरत है.
कोलकाता के रहने वाले संजीव खन्ना पर शीना बोरा के खिलाफ साजिश रचने और हत्या करने का आरोप है. सीबीआई के अनुसार इंद्राणी और खन्ना ने मुंबई में बेटी शीना की हत्या कर दी थी. खन्ना और इंद्राणी की एक बेटी है जिसका नाम विधि है. सीबीआई ने आरोप लगाया कि इंद्राणी ने खन्ना में इस योजना के तहत यह कहकर उसे शामिल किया कि अगर शीना की हत्या कर दी गई तो विधि सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस होगी.
सीबीआई के अनुसार शीना की मौत 2012 में हुई थी जबकि पूरी योजना 2015 में ही सुर्खियों में आई थी.
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