scorecardresearch
 

चेन्नई: 'विग्नेश की मौत अगर पुलिस कस्टडी में हुई तो यह हत्या है',  SC/ST आयोग ने DGP को भेजीं सिफारिशें

25 वर्षीय विग्नेश की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर पर 13 चोटों के निशान हैं. हालांकि अभी मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस का दावा है कि विग्नेश की मौत दौरा पड़ने से हुई है. वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रताड़ना के बाद उसकी मौत हुई है.

Advertisement
X
विग्नेश की मौत के मामले का SC ST आयोग ने लिया संज्ञान
विग्नेश की मौत के मामले का SC ST आयोग ने लिया संज्ञान
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 18 अप्रैल को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
  • सीबी-सीआईडी ​​कर रही मामले की जांच

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने कहा कि अगर विग्नेश की हिरासत में मौत हुई है तो यह हत्या है. अरुण हलदर शुक्रवार को तमिलनाडु के सचिवालय कॉलोनी थाने पहुंचे जहां हिरासत में विग्नेश की मौत हो गई थी. थाने का निरीक्षण करने के बाद उपाध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि पुलिस के मुताबिक विग्नेश और सुरेश आदतन अपराधी हैं. लेकिन मैंने पुलिसवालों से कहा कि आपने गिरफ्तार कर जेल भेजने के बजाए उनकी हत्या क्यों कर दी? अगर पुलिस की पिटाई के बाद विग्नेश की मौत हुई तो आपको इसे हत्या कहना होगा.

Advertisement

 

5 पुलिस अफसरों को निलंबित करें डीजीपी

विग्नेश की मौत के मामले में आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने डीजीपी को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है. साथ ही इस मामले में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है.

पीड़ित परिवारों को सुरक्षा दी जाए

आयोग ने सिफारिश की है कि ऑटो चालक सुरेश और विग्नेश के परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए. इसके अलावा सुरेश को घटना के दिन दायर सभी आरोपों से मुक्त कर तुरंत रिहा कराएं. इसके अलावा किसी सरकारी स्पेशियलिटी अस्पताल से सुरेश का बेहतर इलाज कराया जाए.

डीजीपी से दो हफ्ते में मांगी जांच रिपोर्ट

आयोग ने डीजीपी को लिखे सिफारिशी पत्र में विग्नेश के परिवार को एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत तुरंत मुआवजा देने की बात कही है. इसके अलावा डीजीपी को अंतरिम रिपोर्ट और कार्रवाई की रिपोर्ट दो हफ्ते में आयोग को सौंपने के लिए भी कहा गया है.

Advertisement

'पुलिस ने वह नहीं किया जो उसे करना था'

आयोग के उपाध्यक्ष हलदर ने मीडिया को बताया कि इस मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम को जोड़ दिया गया है. इस मामले की जांच सीबी सीआईडी ​​को ट्रांसफर कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था. मालूम हो कि विग्नेश की मौत पर विरोध तेज होने के बाद डीजीपी ने 23 अप्रैल को तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.

शरीर पर मिले 13 चोटों के निशान, हत्या का केस दर्ज

वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि विग्नेश की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर 13 चोटों को निशान मिले हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. वहीं इस मामले में एसआई और कॉन्स्टेबल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. 

मारिजुआना रखने के आरोप में किया था अरेस्ट

18 अप्रैल को तमिलनाडु के चेन्नै में मारिजुआना रखने के आरोप में दो लोगों विग्नेश और सुरेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में विग्नेश की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर दौरा पड़ा. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था. परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया है.

Advertisement
Advertisement