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नहीं टलेगी NEET की परीक्षा, SC का याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा को टालने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. अब तय समय पर यानी 13 सितंबर को ही देशभर में NEET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा को टालने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. अब तय समय पर यानी 13 सितंबर को ही देशभर में NEET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर सितंबर में आयोजित होने वाली नीट-जेईई की परीक्षा के संबंध में 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा के लिए दायर हुई याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने परीक्षाओं को करवाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद कोर्ट से पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था.

जस्टिस अशोक भूषण, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा था, 'समीक्षा याचिकाओं को दायर करने के लिए आवेदन करने की अनुमति है. हम समीक्षा याचिकाओं और जुड़े हुए कागजात को ध्यान से देख चुके हैं. हमें समीक्षा याचिका बेमानी लगा और इसे खारिज कर दिया.'

यह याचिका विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के छह मंत्रियों ने दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उन्होंने 'नीट/ जेईई' परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुरक्षा, और जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अदालत का रुख किया थाय

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17 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा, 'परीक्षा आयोजित करने और छात्रों की सुरक्षा कायम करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं को संतुलित करने में विफल रहा. परीक्षा के आयोजन के दौरान अनिवार्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने में विफल रहा.'

 

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