मोदी सरकार ने वाहन चालकों को एक राहत दी है. अब वाहन चालक गाड़ी चलाते समय नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा. हालांकि, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि 1 अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल रूट देखने के लिए किया जाए. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मोबाइल के इस्तेमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो.
मंत्रालय के मुताबिक, वेब पोर्टल पर रिवोक्ड और डिस्क्वालीफाई किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी क्रोनोलॉजिकली अपडेट की जाएगी. इससे अथॉरिटीज को ड्राइवर के व्यवहार की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी. अगर वाहन से जुड़े कागजात की वैधता इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाती है तो पुलिस अधिकारी फिजिकल तौर पर कागजात की मांग नहीं कर सकेंगे.
गौरतलब है कि पिछले साल मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ अहम बदलाव किए गए थे, जिनमें हेलमेट ना पहनने समेत नियमों की अनदेखी पर भारी जुर्माने का प्रवाधान था. वहीं इस नए नियम के साथ अब आईटी सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए देश में ट्रैफिक से जुड़े नियम बेहतर तरीके से लागू किए जा सकेंगे.