UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ पर जमानत की शर्ते तय की हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने एक लाख के बेल बॉन्ड और श्योरिटी पर पुरकायस्थ को जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रबीर बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे.
पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि प्रबीर गवाहों और अप्रूवर से संपर्क नहीं करेंगे. साथ ही वह केस की मैरिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया.
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सुप्रीम कोर्ट से क्यों मिली जमानत?
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मामले में रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनकी गिरफ्तारी गलत साबित होती है. मसलन, कोर्ट ने पंकज बंसल केस का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी की भी गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी की वजह लिखित में देना होगा.
प्रबीर पुरकायस्थ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जाजय ठहराया था. जस्टिस मेहता द्वारा लिखे गए 42 पन्नों के फैसले में कहा गया है, "कोर्ट के मन में कोई संदेह नहीं है कि यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स या उस मामले के लिए किसी अन्य अपराध में गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना होता है."
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चीनी फंडिंग के मामले में हिरासत में थे प्रबीर पुरकायस्थ
कोर्ट ने फिर से टिप्पणी की कि गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की वजह से अवगत कराया जाना चाहिए. न्यूजक्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में 'राष्ट्र-विरोधी प्रचार' को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग के मामले में प्रबीर पुरकायस्थ 3 अक्टूबर, 2024 से हिरासत में थे.