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राहुल की सांसदी जाने के बाद विपक्ष एकजुट! लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी

राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सड़क से संसद तक सरकार, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. अब एकजुट विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है.

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ओम बिरला (फाइल फोटोः पीटीआई)
ओम बिरला (फाइल फोटोः पीटीआई)

राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है. सड़क से संसद तक, हंगामा बरपा है. विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है.

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कांग्रेस सूत्रों की मानें तो विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं. लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सोमवार यानी 3 अप्रैल को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं.

अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए. विपक्षी दलों के पास स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी संख्याबल तो है लेकिन इसमें एक समस्या है. समस्या ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है कि सदन की कार्यवाही चले और मौजूदा हालात में लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं.

विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप

विपक्ष स्पीकर ओम बिरला पर राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं देने और विपक्ष की आवाज दबाए जाने के आरोप लगा रहा है. विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर भी हमलावर है. विपक्षी दलों ने संसद में भी स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोल दिया है.

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क्या है स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया

लोकसभा स्पीकर को सदन में बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया जा सकता है. इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 94 और 96 में है. संविधान के मुताबिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए लोकसभा स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है. विपक्ष अब लोकसभा में इसीलिए स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है जिससे उन्हें पद से हटाया जा सके.

क्या हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम

अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है. ये प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पहले सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है. अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद लोकसभा स्पीकर सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद तो रह सकता है लेकिन इसका संचालन नहीं कर सकता. ऐसे में, जब संसद के चालू बजट सत्र की कार्यवाही 6 अप्रैल तक ही चलनी है, विपक्ष सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर पाएगा?

 

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