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'शाहजहां से सहानुभूति नहीं, उस पर 42 मुकदमे, 10 साल काटोगे कोर्ट के चक्कर,' जमानत मांगने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

TMC नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता से भी झटका लगा है. कोर्ट ने लंबित जमानत याचिका पर शाहजहां को लेकर सख्त टिप्पणी की है और आगे फिलहाल राहत ना मिलने के संकेत दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी. शाहजहां और उसके सहयोगियों ने 5 जनवरी को छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला कर दिया था.

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शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है.
शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर कानूनी शिकंज कस गया है. गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां को लेकर तल्ख और सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि शाहजहां को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है. कोर्ट का कहना था कि शाहजहां पर 42 मुकदमे हैं. इसलिए सुनवाई के बाद ही जमानत पर फैसला होगा.

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गुरुवार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई. हाईकोर्ट ने शाहजहां के वकील से कहा कि हम आपके पेश होने का इंतजार कर रहे थे. इस पर वकील ने कहा कि शाहजहां को कल रात गिरफ्तार किया गया था. मेरी अग्रिम जमानत की याचिकाएं अभी पेंडिंग हैं.

'हमें शाहजहां से कोई सहानुभूति नहीं'

इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की. HC के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें इस व्यक्ति पर कोई सहानुभूति नहीं है. शेख शाहजहां के वकील का कहना था कि हम निचली अदालत में लंबित चार जमानत याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई चाहते हैं. यह सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इस शख्स से कोई सहानुभूति नहीं है. हम सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे.

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'अब 4 मार्च को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट'

कोर्ट ने कहा, शाहजहां पर 42 मामले दर्ज हैं. अगले 10 साल तक कोर्ट आना-जाना पड़ेगा. पेशी होगी. सुनवाई चलेगी. फिर फैसला आएगा. हाईकोर्ट ने कहा, वकील साहब, अगले 10 साल तक आपके पास बहुत-सा काम होगा. आप काफी व्यस्त रहेंगे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगे कहा, सोमवार को अगली सुनवाई के लिए आइए. हमें  शाहजहां से कोई सहानुभूति नहीं है. 

'शाहजहां पर गंभीर धाराओं में एफआईआर'

जिन धाराओं के तहत शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है, वे गंभीर आरोप के तहत आती हैं. पुलिस ने शाहजहां के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 353, 427, 323, 506, 34, एवं पीडीपी अधिनियम के एफआईआर दर्ज की है. यह मामला 5 जनवरी को नजात पुलिस स्टेशन में ईडी की एक औपचारिक शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था.

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'महिलाओं ने भी यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया'

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां पर यौन हिंसा और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करवाई है. इससे पहले 5 जनवरी को शाहजहां और उसके गुर्गों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला कर दिया था. इसमें ईडी टीम के तीन अधिकारियों को लहूलुहान कर दिया था. हमलावरों ने अफसरों के मोबाइल लूट लिए थे और वाहनों में तोड़फोड़ की थी. ईडी की टीम शाहजहां के घर 10 हजार करोड़ के राशन घोटाले से जुड़े मामले में जांच करने पहुंची थी.

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'10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया शाहजहां'

इस मामले में गुरुवार सुबह शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. 53 वर्षीय तृणमूल नेता को 55 दिनों की फरारी के बाद उत्तर 24 परगना के मिनाखान इलाके से उठाया गया है. यहां वो अपने सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था. उसे आज करीब 10.30 बजे बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया और 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

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