Hijab Controversy: कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस मामले नियमित सुनवाई हो रही है. लिहाजा कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक हिजाब, बुर्का, भगवा गमछे आदि धार्मिक वस्त्रों को पहनने पर पाबंदी लगाई है. इस पर अल्पसंख्यक कल्याण हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर पी मणिवन्नन ने कहा कि उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का अंतरिम आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलने वाले आवासीय स्कूलों पर भी लागू होता है.
ऐसे में अब कर्नाटक के minority institutions में भी हिजाब पर पाबंदी लग गई है. इसमें मौलाना आजाद मॉडल स्कूल भी शामिल है. बता दें कि कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी अगले आदेश तक स्कूलों में स्टूडेंट्स को क्लास में हिजाब, भगवा गमछे, स्कार्फ और अन्य प्रतीकों वाले कपड़े पहनने पर रोक लगाई है.
कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार और उनके सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं. साथ ही सभी याचिकाओं पर विचार करने के दौरान अगले आदेश किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भगवा गमछे, दुपट्टा, हिजाब, धार्मिक झंडे या धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
अलीगढ़ में भी बुर्का बैन करने की मांग
वहीं, अलीगढ़ धर्म समाज डिग्री कॉलेज में छात्रों ने हिजाब के विरोध में भगवा चोला ओढ़ कर कैंपस में विरोध जताया था और उसके बाद एक ज्ञापन देकर कॉलेज कैंपस में बुर्का बैन करने की मांग की थी, जिसके बाद अलीगढ़ में भी राजनीतिक बयान बाजी देखने को मिली थी. आनन-फानन में कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में बुर्का, गमछा बैन करते हुए ड्रेस कोड लागू करने के नोटिस चस्पा कर दिए हैं. इसके बाद छात्र भी इस नोटिस को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं.