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Ashirbad Scheme: अनाथ बच्चों हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, इस राज्य सरकार का ऐलान

ओडिशा सरकार (Odisha Government) आशीर्वाद योजना (Ashirbad Scheme) के तहत उन अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये देगी जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है.

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Ashirbad scheme for children who lost parents to Covid-19 (फाइल फोटो)
Ashirbad scheme for children who lost parents to Covid-19 (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अनाथ बच्चों की मदद के लिए आगे आई ओडिशा सरकार
  • आशीर्वाद योजना के तहत आर्थिक मदद का ऐलान

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आशीर्वाद योजना (Ashirbad Scheme) के तहत अनाथ बच्चों की मदद करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. 

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दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को ही खो दिया है. ऐसा असहाय और अनाथ बच्चों को ओडिशा सरकार की ओर से वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी.  

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल 2020 से लागू आशीर्वाद योजना (Ashirbad Scheme) के लाभार्थियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है. पहले वे जो अनाथ हो गए हैं, दूसरे जिन्हें बाल गृह जाना पड़ा और तीसरी श्रेणी में वो बच्चे शामिल हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता में से कमाने वाले सदस्य को खो दिया है.

इस योजना के तहत सरकार उन अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये देगी जिसने अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है. आर्थिक मदद के तौर पर दी जाने वाली ये धनराशि लाभार्थियों की देखभाल करने वाले के बैंक अकाउंट में तब तक भेजी जाएगी, जब तक कि वे 18 साल के नहीं हो जाते.

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इसके अलावा अगर देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के न होने पर ऐसे बच्चों को बाल गृह भेजा जाता है तो उन्हें हर महीने 1,000 रुपये अतिरक्त दिए जाएंगे. वहीं, कोरोना महामारी से जिन बच्चों के माता-पिता में से कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है तो उन्हें 1,500 रुपये दिए जाएंगे. 

ऐसे सभी बच्चे केंद्र और राज्य सरकार की खाद्य योजनाओं और बीजद सरकार की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत फ्री चिकित्सा सेवाएं ले सकेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार स्कूलों में उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था कराएगी.

बता दें कि सरकार की आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए संरक्षकों और बच्चों की देखभाल करने वालों को बाल संरक्षण यूनिट्स के पास मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ संपर्क करने को कहा गया है.

 

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