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CoWIN प्लेटफॉर्म पर 18+ का होगा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, निजी केंद्रों पर नहीं मिलेगी ये सुविधा

केंद्र सरकार ने CoWIN प्लेटफॉर्म पर 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन खोल दिया है. हालांकि यह सुविधा केवल सरकारी वैक्सीन केंद्रों के लिए ही उपलब्ध है. निजी वैक्सीनेशन सेंटर के लिए फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

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वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया है. (सांकेतिक फोटो)
वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया है. (सांकेतिक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं मिलेगी यह सुविधा
  • वैक्सीनेश में तेजी को लेकर सरकार ने किया फैसला
  • राज्यों के ऊपर निर्भर होगा यह फैसला

कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन को लेकर सरकार खासा गंभीर है. वैक्सीनेशन में तेजी को लेकर सरकार ने कई फैसले लिए हैं. इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने CoWIN प्लेटफॉर्म पर 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन खोल दिया है. हालांकि यह सुविधा केवल सरकारी वैक्सीन केंद्रों के लिए ही उपलब्ध है. निजी वैक्सीनेशन सेंटर के लिए फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

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पीआईबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, एक मार्च, 2021 से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण के दौरान केवल 45 साल और इससे ऊपर की उम्र के लोगों को ही वैक्सीनेशन के लिए CoWIN प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अप्वाइंटमेंट की सुविधा दी गई थी. बाद में इसमें ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अप्वाइमेंट का फीचर भी जोड़ दिया गया.

एक मई से कोरोना वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया. शुरुआत में केवल ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट की सुविधा ही इस ऐज ग्रुप के लोगों को दी गई. जिससे वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना लगे. इस संदर्भ में राज्यों की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए गए इनपुट के बाद यह फैसला  लिया गया है कि 18-44 साल की उम्र के लोगों को भी ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाए.

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ऑनलाइन स्लॉट के साथ विशेष रूप से आयोजित सेशन के मामले में दिन के अंत में कुछ वैक्सीन डोज बच सकती हैं. अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाला लाभार्थी किसी कारण से टीकाकरण के दिन नहीं आता है तो ऐसे मामले में कुछ लोगों के ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी जिससे वैक्सीन की बर्बादी को कम किया जा सके.

हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया यह फैसला राज्यों को अपने हिसाब से लागू करना है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह तय करना होगा कि वे यह सुविधा अपने यहां लागू करते हैं या नहीं. 18-44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को अपने स्तर से तय करना होगा जिससे कि वैक्सीन की बर्बादी को कम किया जा सके. केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि इस संबंध में जिले के Immunization Officers को इस संबंध में साफ निर्देश दें.

 

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